फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Accelerate the disposal of pending cases

लंबित मुकदमों के निस्तारण में लाएं तेजी

Sun, 05 Jun 2022 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jun 2022 12:27 AM IST
विज्ञापन
Accelerate the disposal of pending cases
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला अभियोजन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह में निस्तारित वादों की संख्या, कितने में सजा हुई, कितने में रिहाई या जमानत के विवरण अगली बैठक में उपलब्ध कराए जाएं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न, पाक्सो एक्ट, गैंगेस्टर, टाप टेन अपराधियों के वादों के निस्तारण के लिये प्रत्येक माह कम से कम 10 वाद निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि मुकदमों के निस्तारण में शासन के मंशानुरूप परिणाम लाया जाय तथा गवाहों की उपस्थित दर्ज कराई जाए। यह भी कहा कि जिन गवाहों को न्यायालय में बुलाया जाय। प्रयास किया जाय कि उनकी गवाही हो जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुकदमों की तारीख की अवधि लंबी न हो। कम अवधि पर तारीख तय कर मुकदमों का फैसला किया जाए।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पाक्सो एक्ट के 57, आर्म्श एक्ट के 25 लंबित मुकदमों को प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि टाप टेन अपराधियों, माल जब्ती आदि के मामलों में तेजी लाया जाय। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर वादों के निस्तारण की समीक्षा की जा रही है। अतएव रुचि लेते हुए अधिक से अधिक वाद निस्तारित किए जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन, सभी शासकीय अधिवक्तागण एवं जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed