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Mirzapur News: फुटकर के साथ ही उर्वरक के थोक विक्रेता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज

Thu, 06 Nov 2025 01:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 06 Nov 2025 01:22 AM IST
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A case has been filed against the wholesale fertilizer dealer as well as the retailer.
मिर्जापुर। चील्ह में निर्धारित दर से महंगे दाम पर यूरिया और डीएपी बेचने पर जिला कृषि अधिकारी ने डीएम के निर्देश पर दुकानदार शैलेश मौर्य के साथ ही उर्वरक के थोक विक्रेता अजय कुमार एंड कंपनी के खिलाफ चील्ह थाने में तहरीर दी है।
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सोमवार को संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. अशोक उपाध्याय, उप कृषि निदेशक व जिला कृषि अधिकारी चील्ह स्थित मौर्या खाद और बीज भंडार पर किसान बनकर पहुंच थेे।
दुकानदार ने अधिकारियों को निर्धारित दर से महंगे दामों पर 1600 रुपये बोरी डीएपी और 400 रुपये प्रति बोरी यूरिया का दाम बताया। उर्वरक खरीदकर पैसा देने के बाद टीम में शामिल अधिकारियों को देख दुकानदार के होश उड़ गए।
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दुकान को सीज कर दिया गया है। जांच में दुकानदार शैलेश मौर्य ने थोक विक्रेता अजय कुमार एंड कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। बताया कि वहीं से उर्वरक महंगे दामों पर दिया जा रहा है।
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थानाध्यक्ष रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि जिला कृषि अधिकारी की ओर से तहरीर मिली है। खाद बिक्री में डीलर की भूमिका की जांच की जा रही है।
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