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मारपीट में छह को 18 माह की सश्रम कैद

Fri, 17 Aug 2012 12:00 PM IST
Mirzapur
Mirzapur Updated Fri, 17 Aug 2012 12:00 PM IST
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मिर्जापुर(ब्यूरो)। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट विनय कुमार ने मारपीट के छह आरोपियों को 18 माह के सश्रम कारावास तथा हर एक को साढ़े पांच हजार जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार इमली महादेव निवासी वादी मुकदमा अजय कुमार के घर पर पांच नवंबर 1995 की रात 8:30 बजे मकान कब्जा करने की नीयत से गए आरोपी ने उसे गाली देते र्हुए इंट पत्थर से मारने लगे। उन् लोगों ने वादी की पत्नी मीरा देवी को भी पीट कर घायल कर दिया। वादी ने इसकी सूचना थाने में दी। आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं समेत एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में दिया। न्यायालय ने आलोक कुमार, कहैंया लाल, पप्पू यादव, कल्लू सोनकर, बब्लू व रमेश को दोष सिद्ध पाते हुए 18 माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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