फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   7-7 years imprisonment for culpable homicide

Mirzapur News: गैर इरादतन हत्या में 7-7 साल की सजा

Sat, 13 Jul 2024 03:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2024 03:42 AM IST
विज्ञापन
7-7 years imprisonment for culpable homicide
मिर्जापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया कला गांव में आठ वर्ष पूर्व जमीन के विवाद में हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने सजा सुनाई। इस मामले में भाई, भाभी व दो भतीजों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। जज ने चारों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


तेतरिया कला गांव निवासी मीना कुमारी ने 25 फरवरी 2015 को सुबह थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह सात बजे चाचा दुक्खू, उनके पुत्र टिंपू, कमलेश और चाची मन्नी देवी गाली देते हुए घर पर आए। लाठी से पिता राजकुमार और भाई चंदन को पीटा। गांव वालों के बीचबचाव करने पर सभी भागे। धमकी दी कि थाने पर जाओगे तो जान से मार देंगे। वह राजकुमार को इलाज के लिए मुगलसराय ले गई। वहां उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मारपीट व गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान और साक्ष्य को अदालत में पेश कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया।
विज्ञापन


जमीन के विवाद में हत्या करने के मामले में सजा सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई लोगों का मिलकर एक इंसान को मारना गलत है। इसलिए हत्या मामले में सभी दोषी पाए जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed