मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले दर्ज पाॅक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
पड़री थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नौ जून 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि वह किराए के मकान में रहता है। उसकी पत्नी और परिवार के लोग मकान मालिक की मौत होने पर हो रहे गरुण पुराण में शामिल होने गए थे। उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर में अकेले थे। मौका पाकर घर में घुसे अरुण कुमार अग्रहरि ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी सनातन कुमार, विवेचक निरीक्षक वेंकटेश तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। अधिवक्ताओं की दलील, गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी अरुण कुमार को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।