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इलाहाबाद के एक दूकानदार ने चाचा भतीजे को दिया था विस्फोटक
Updated Mon, 25 Sep 2017 12:23 AM IST
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मिर्जापुर। गैबीघाट मोड़ पर बसंत इंटर कॉलेज के पास भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़े गए पटना विस्फोट के आरोपी फकरुद्दीन के भाई और चाचा के किसी आतंकी गुट से सीधे रिश्ते की बात तो नहीं पता चली है लेकिन उन्होंने पूछताछ में यह जरूर बताया कि विस्फोटक उन्हें इलाहाबाद के एक लाइसेंसी दूकानदार ने उपलब्ध कराया था। पुलिस ने उन्हें रिमंड पर लेकर 24 घंटे तक पूछताछ की। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर रविवार की सुबह दोनों को जेल भेज दिया गया।
पटना ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकी फकरूददीन के भाई शमशेर अली उर्फ मकालू व चाचा जुल्कर उर्फ सज्जू को 18 सितंबर की रात में पुलिस भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया था। नवरात्र एवं बनारस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यात्रा के ऐन पहले दोनों के पड़के जाने पर एनआइए व वाराणसी की एसटीएफ सहित तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। साथ ही बताया था कि वे सोनभद्र में रावण दहन के समय आतिशबाजी करने के लिए विस्फोटक ले जा रहे थे। हालांकि तब उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे विस्फोटक कहां से लाए थे।
पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया था और रिमांड मांगी थी। रिमांड मजिस्ट्रेट रिमांड दे थी लेकिन सीजेएम कोर्ट की अनुमति के बाद ही रिमांड पर लेना संभव था। सीजीएम कोर्ट ने शनिवार को दोनों को 24 घंटे के लिए रिमांड पर देने की अनुमति दे दी। पुलिस शनिवार की रात जेल से दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली और सारी रात पूछताछ करती रही। इस दौरान दोनों ने बताया कि वे इलाहाबाद के एक दूकानदार से वह विस्फोटक लाकर पटाखा बनाते थे। जब उनके दादा के नाम पर पटाखों का लाइसेंस था तो वे बनारस से विस्फोटक पदार्थ लाते थे। लेकिनलाइसेंस समाप्त होने के बाद वहां के दूकानदार ने विस्फोटक देना बंद दिया। उसके बाद वे इलाहाबाद से गंधक आदि लाने लगे। सुबह रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उनको जेल प्रशासन को सौंप दिया गया।
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पटना ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकी फकरूददीन के भाई शमशेर अली उर्फ मकालू व चाचा जुल्कर उर्फ सज्जू को 18 सितंबर की रात में पुलिस भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया था। नवरात्र एवं बनारस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यात्रा के ऐन पहले दोनों के पड़के जाने पर एनआइए व वाराणसी की एसटीएफ सहित तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। साथ ही बताया था कि वे सोनभद्र में रावण दहन के समय आतिशबाजी करने के लिए विस्फोटक ले जा रहे थे। हालांकि तब उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे विस्फोटक कहां से लाए थे।
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पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया था और रिमांड मांगी थी। रिमांड मजिस्ट्रेट रिमांड दे थी लेकिन सीजेएम कोर्ट की अनुमति के बाद ही रिमांड पर लेना संभव था। सीजीएम कोर्ट ने शनिवार को दोनों को 24 घंटे के लिए रिमांड पर देने की अनुमति दे दी। पुलिस शनिवार की रात जेल से दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली और सारी रात पूछताछ करती रही। इस दौरान दोनों ने बताया कि वे इलाहाबाद के एक दूकानदार से वह विस्फोटक लाकर पटाखा बनाते थे। जब उनके दादा के नाम पर पटाखों का लाइसेंस था तो वे बनारस से विस्फोटक पदार्थ लाते थे। लेकिनलाइसेंस समाप्त होने के बाद वहां के दूकानदार ने विस्फोटक देना बंद दिया। उसके बाद वे इलाहाबाद से गंधक आदि लाने लगे। सुबह रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उनको जेल प्रशासन को सौंप दिया गया।
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