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हत्यारोपी की जमानत खारिज
Updated Wed, 31 Oct 2018 11:53 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार चिरैयाकोट निवासी शाह आलम की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि छह मई 2018 को अल हसीब जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में एक 25 वर्षीय युवकी का शव मिला। मृतक का चेहरा और अन्य अंग जला दिया गया था। दौरान विवेचना मृतक की पहचान वाराणसी जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र निवासी मुसर्रिल के रुप में हुई। मामले में आरोपी नई सड़क चेतगंज निवासी शाही अशरफ उर्फ गोल्डी पुत्र सुहैल अशरफ की ओर से जमानत लिए अर्जी दी गई।
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अभियोजन के अनुसार चिरैयाकोट निवासी शाह आलम की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि छह मई 2018 को अल हसीब जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में एक 25 वर्षीय युवकी का शव मिला। मृतक का चेहरा और अन्य अंग जला दिया गया था। दौरान विवेचना मृतक की पहचान वाराणसी जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र निवासी मुसर्रिल के रुप में हुई। मामले में आरोपी नई सड़क चेतगंज निवासी शाही अशरफ उर्फ गोल्डी पुत्र सुहैल अशरफ की ओर से जमानत लिए अर्जी दी गई।
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