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तंबाकू नियंत्रण पर दिया प्रशिक्षण
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कछवां। विकास खंड कार्यालय मझवां में शनिवार को जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा ग्राम प्रधानों को न सिर्फ जागरुक किया गया बल्कि उन्हे प्रशिक्षित किया गया। जिला सलाहकार डॉ. राजेश यादव ने बताया कि किसी तरह का तंबाकू जानलेवा है। सिगरेट, बीड़ी और सिगार, गुटका, पान मसाला, खाने से या पीने से तमाम तरह की बीमारियां शरीर में पनपने लगती हैं।
उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा तंबाकू के सेवन से न केवल कैंसर होता है बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, लकवा, दृष्टिहीन रोग होते हैं। इतना ही नहीं इसके सेवन व्यक्ति जिंदगी भर नपुंसकता का भी शिकार होता है। उन्होंने कहा तंबाकू सेवन सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। यदि कोई सरकारी संस्थाओं में धूम्रपान करता पाया गया तो कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उससे दो सौ रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों एवं प्राइवेट विद्यालयों से 100 गज की दूरी पर गुटखा, पान मसाला बेचना सख्त मना है। पकड़े जाने पर ऐसे दुकानदारों से पांच सौ रुपए जुर्माना वसूल किए जाएंगे। अदा न करने पर एक माह का कारावास का भी प्राविधान किया गया है। बैठक के दौरान समस्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के अलावा कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा तंबाकू के सेवन से न केवल कैंसर होता है बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, लकवा, दृष्टिहीन रोग होते हैं। इतना ही नहीं इसके सेवन व्यक्ति जिंदगी भर नपुंसकता का भी शिकार होता है। उन्होंने कहा तंबाकू सेवन सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। यदि कोई सरकारी संस्थाओं में धूम्रपान करता पाया गया तो कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उससे दो सौ रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों एवं प्राइवेट विद्यालयों से 100 गज की दूरी पर गुटखा, पान मसाला बेचना सख्त मना है। पकड़े जाने पर ऐसे दुकानदारों से पांच सौ रुपए जुर्माना वसूल किए जाएंगे। अदा न करने पर एक माह का कारावास का भी प्राविधान किया गया है। बैठक के दौरान समस्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के अलावा कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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