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मतदाताओं के लिए बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ

Fri, 17 May 2019 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2019 12:03 AM IST
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मतदाताओं के लिए बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ
मिर्जापुर। मतदान में अब मात्र दो दिन ही शेष रह गए हैं। प्रशासन के साथ ही मतदाता भी इस समय पूरी तैयारी में हैं। इन सबके बीच इस बार नए बने 35 हजार मतदाता अपना पहला मत डालने के लिए काफी उत्सुक हैं लेकिन उनकी इन सारी उत्सुकताओं पर कतिपय बीएलओ ने पानी फेर दिया है। कुछ को मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल सका है तो कुछ को मतदाता पहचान पर्ची का वितरण नहीं हो सका है। इससे वह कुछ भ्रमित हैं कि क्या करें।
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जिले में वर्तमान में 18 लाख पांच हजार आठ सौ 89 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 35 हजार दो सौ 82 नए मतदाता हैं। इनमें से अधिकांश को मतदाता पहचान पत्र मिल चुका है लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या है जिनको अभी भी मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल सका है। वह इधर- उधर भागदौड़ कर रहे हैं कि वह किस प्रकार अपना मत डाल सकेंगे। उनका कहना है कि इसके पूर्व जब उन्होंने निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया था तो कहा गया कि मतदाता पहचान पर्ची मिल जाएगी। उसके साथ वह वैकल्पिक पहचान पत्र को लेकर अपना मत डाल सकेंगे लेकिन अब जबकि उनके पास न तो मतदाता पहचान पत्र है और नहीं और मतदाता पहचान पर्ची भी नहीं मिल सकी। इससे वह भ्रमित हैं कि वह क्या करें। इस प्रकार के कम से कम पांच हजार नए मतदाता हैं जिनके साथ यह समस्या आ रही है।
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विभाग लेता है वितरण प्रमाणपत्र
मतदाता पहचान पर्ची के वितरण करने के बाद विभाग संबंधित बीएलओ से इस आशय का प्रमाणपत्र लेता है कि जो पर्चियां थीं उनका वितरण हो गया। शेष जो बचती हैं उसको तहसीलों में जमा कर दिया जाता है। अब इन प्रमाणपत्रों की जांच का काम इतना पेचीदा है कि आमतौर पर संभव नहीं होती। इसी से इसमें यह गड़बड़ी पैदा होती है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मिर्जापुर यूपी सिंह ने बताया कि मतदाता पहचान पर्चियों का 90 फीसदी से अधिक वितरण हो चुका है। इसके बाद भी जिनको नहीं मिला है। उनके लिए सभी बूथों पर बीएलओ मतदान के समय उपस्थित रहेंगे। मतदाता वहां जाकर अपनी पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनको भाग संख्या और क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। यदि मतदाता पहचान पत्र भी नहीं है तो वैकल्पिक पहचान पत्र का प्रयोग कर मत दे सकते हैं।

इन दस्तावेजों के आधार पर भी डाल सकते हैं वोट
1- पासपोर्ट
2- ड्राइविंग लाइसेंस
3- अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4- पैन कार्ड
5- आधार कार्ड
6- पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
7- मनरेगा जॉब कार्ड
8- लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
9- पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो
10- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
11- सांसद या विधायक की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र
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