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Mirzapur News: पांच मामलों में 11 दोषियों को जुर्माने की सजा
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मिर्जापुर। मारपीट और चोरी समेत पांच अलग-अलग मामलों की सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही सभी दोषियों को जर्माने की सजा सुनाई।
विंध्याचल थाने पर दर्ज बाइक चोरी के मुकदमे में अदालत ने दोषी अभय शंकर पांडेय उर्फ कल्लू निवासी गोसाई दास का पूरा थाना विंध्याचल व गोली तिवारी उर्फ शिवशंकर निवासी मनिकठी थाना जिगना को 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच-पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कटरा कोतवाली में दर्ज जान से मारने के मुकदमे में अदालत ने दोषी मंता उर्फ शीतला प्रसाद निवासी पॉलिटेक्निक गेट, बालेश्वर शर्मा, गुड्डू व दिलीप शर्मा निवासी बथुआ को 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच-पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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शहर कोतवाली में दर्ज साइकिल चोरी के मुकदमे में दोषी पप्पू उर्फ नजीर निवासी इमामबाड़ा को 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली में दर्ज बाइक चोरी के मुकदमे में अदालत ने दोषी राजबहादुर निवासी नटवां को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 10 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शहर कोतवाली में धारदार हथियार व बंदूक लेकर शांति भंग करने, वाहन क्षतिग्रस्त करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने दोषी संजय अग्रवाल, अजय अग्रवाल व मनोज उर्फ बृजेश निवासी स्वामी दयानन्द मार्ग को 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 20-20 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विंध्याचल थाने पर दर्ज बाइक चोरी के मुकदमे में अदालत ने दोषी अभय शंकर पांडेय उर्फ कल्लू निवासी गोसाई दास का पूरा थाना विंध्याचल व गोली तिवारी उर्फ शिवशंकर निवासी मनिकठी थाना जिगना को 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच-पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कटरा कोतवाली में दर्ज जान से मारने के मुकदमे में अदालत ने दोषी मंता उर्फ शीतला प्रसाद निवासी पॉलिटेक्निक गेट, बालेश्वर शर्मा, गुड्डू व दिलीप शर्मा निवासी बथुआ को 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच-पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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शहर कोतवाली में दर्ज साइकिल चोरी के मुकदमे में दोषी पप्पू उर्फ नजीर निवासी इमामबाड़ा को 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली में दर्ज बाइक चोरी के मुकदमे में अदालत ने दोषी राजबहादुर निवासी नटवां को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 10 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शहर कोतवाली में धारदार हथियार व बंदूक लेकर शांति भंग करने, वाहन क्षतिग्रस्त करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने दोषी संजय अग्रवाल, अजय अग्रवाल व मनोज उर्फ बृजेश निवासी स्वामी दयानन्द मार्ग को 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 20-20 दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।