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युवा भी करें उद्योग ऋण के लिए आवेदन
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युवा भी करें उद्योग ऋण के लिए आवेदन
मेरठ। बेरोजगार हाईस्कूल पास युवक, युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मेरठ द्वारा बेरोजगार हाईस्कूल पास युवक, युवतियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन diupmsme.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।
उद्योग लगाने के लिए करें ऋण आवेदन
मेरठ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्त्रस्म योजना के अंतर्गत उत्पादन व सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने कहा कि इच्छुक अभ्यार्थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in के pmegp on-line portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। सामान्य जाति के आवेदकको लोन की रकम पर 15 प्रतशित सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रतशित तक सब्सिडी मिलती है। ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाने पर सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है।
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मेरठ। बेरोजगार हाईस्कूल पास युवक, युवतियां स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के अंतर्गत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मेरठ द्वारा बेरोजगार हाईस्कूल पास युवक, युवतियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन diupmsme.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।
उद्योग लगाने के लिए करें ऋण आवेदन
मेरठ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्त्रस्म योजना के अंतर्गत उत्पादन व सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने कहा कि इच्छुक अभ्यार्थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in के pmegp on-line portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है। सामान्य जाति के आवेदकको लोन की रकम पर 15 प्रतशित सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25 प्रतशित तक सब्सिडी मिलती है। ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाने पर सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है।
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