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UP: पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द हो सकती है संपत्ति जब्त

Mon, 23 Jan 2023 08:55 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Mon, 23 Jan 2023 08:55 PM IST
सार

Meerut News : पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उधर, मेरठ में जल्द ही याकूब कुरैशी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

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UP: Son of former minister Yakub Qureshi gets bail from High Court, property will be attached
बेटों के साथ हाजी याकूब कुरैशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी को अवैध तरीके से मीट पैकिंग के मुकदमे में सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, अभी फिरोज गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में ही रहेगा। वहीं, इसी मुकदमे में याकूब की जमानत के लिए मंगलवार को उनके अधिवक्ता कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। याकूब के बड़े बेटे इमरान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की गई है।

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31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित अलीपुर में फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया था। याकूब और उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज सहित 17 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। याकूब परिवार के साथ फरार हुए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद 27 नवंबर को फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था।
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याकूब एवं इमरान को पुलिस ने छह जनवरी 2022 को दिल्ली स्थित चांदनी महल से गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से जिला जेल भेजा गया था। एक सप्ताह पहले ही याकूब को सोनभद्र, इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में भेज दिया गया था।
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अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि मीट पैकिंग वाले मुकदमे में फिरोज को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। याकूब की जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी लगाएंगे। वहीं, इमरान की अर्जी पर सुनवाई में अभी समय है। याकूब के अधिवक्ता हरिओम शर्मा का कहना कि मीट पैकिंग वाले मुकदमे को आधार बनाकर ही पुलिस ने गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। पहले मुकदमे में जमानत मिली है तो दूसरे मुकदमे में भी जमानत मिल सकती है।

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अवैध तरीके से मीट पैकिंग और गैंगस्टर के मुकदमे में तीनों आरोपियों का वारंट कोर्ट से बना है। फिरोज को एक मुकदमे में जमानत मिली है, लेकिन वह अभी जेल में ही रहेगा। गैंगस्टर के तहत संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। - रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी

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