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यूपी: अब बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट बेचना होगा अवैध, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना और...

Wed, 30 Jun 2021 04:25 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 30 Jun 2021 04:25 PM IST
सार

अब अगर बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट बेचते पाए गए तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यही नहीं जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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UP News: Now selling tobacco and cigarettes without license will be punished in Meerut
फाइल फोटो। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में अगर कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज होगी। पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये के जुर्माना के साथ एफआईआर कराई जाएगी।

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बोर्ड बैठक में वापस होने के बाद जारी होंगे लाइसेंस
मेरठ के शहरी क्षेत्र में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य होने के बाद नगर निगम ने शासनादेश पर निगम बोर्ड बैठक की मुहर लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि जारी की गई उपविधि बोर्ड बैठक के पास कराई जानी है। निगम जल्द ही इस उपविधि को बोर्ड से पास कराकर तंबाकू उत्पाद लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा।
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अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नगरीय निकायों के अपने यहां उपविधि पास कर 31 जुलाई तक नियम लागू करना है। अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 200 रुपये, स्थाई दुकानों के लिए एक हजार रुपये और थोक विक्रेताओं के लिए पांच हजार रुपये सालाना होगी। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। खुली सिगरेट बेचना भी प्रतिबंधित किया गया है।

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