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सीजेएम कोर्ट में चलेगा विवि में फर्जी नियुक्ति का केस

Fri, 06 May 2016 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ Updated Fri, 06 May 2016 02:20 AM IST
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सीसीएसयू लोगो - फोटो : अमर उजाला
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्जी नियुक्ति के मामले में सीजेएम कोर्ट में केस चलेगा। सीजेएम ने परिवाद दर्ज करने का आदेश सुनाया है। पूर्व कुलपति, प्रति कुलपति, आईक्यूएसी समन्वयक और एक्सपर्ट पर केस चलेगा। वादी को सुनवाई के लिए 27 मई को बुलाया गया है। 
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गौरतलब है कि सीसीएसयू कैंपस में करीब डेढ़ साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अनिल कुमार पुत्र डॉ. वीपी वर्मा निवासी नई दिल्ली की नियुक्ति हुई। मामले की शिकायत कुलाधिपति से की गई। कुलाधिपति ने चयन समिति पर सवाल खड़ा करते हुए नियुक्ति को फर्जी करार देते हुए निरस्त कर दिया था।मामले की शिकायत डॉ. प्रदीप कुमार निवासी सर्वोदय कॉलोनी ने की थी। डॉ. प्रदीप की ओर से सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। 
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सीजेएम संजय कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पूर्व कुलपति विक्रम चंद्र गोयल, प्रतिकुलपति प्रो. एचएस सिंह, कुलाधिपति द्वारा नामित चयन समिति के सदस्य इलाहाबाद विवि के समाजशास्त्र विभाग के प्रो. ए सत्यनारायण, रोहतक विवि समाजशास्त्र विभाग की प्रो. मधु नागला, आईक्यूएसी के संयोजक प्रो. नवीन चंद्र लोहानी, कार्यवाहक तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रभाष द्विवेदी, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. हरीश चंद्र, गणित विभाग की प्रो. जयमाला, अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. दिनेश कुमार पर परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
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डॉ. प्रदीप ने विवि में संबंधित मामले में दस्तावेज नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। दस्तावेज कब्जे में लेने की मांग की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की। न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी को बयान के लिए आगामी 27 मई को बुलाया गया है। 
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