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बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ दो और मुकदमे, जांच में होंगे बड़े खुलासे

Tue, 03 Sep 2019 02:45 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 03 Sep 2019 02:45 AM IST
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Two case registered against BSP's former MLC Haji Iqbal in Saharanpur of Uttar Pradesh
पूर्व बसपा एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

सहारनपुर में बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ दो संगीन मामले और जानकारी में आए हैं। यह दोनों रिपोर्ट जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में सहारनपुर के मिर्जापुर थाने में दर्ज हुईं थीं। इनमें से एक रिपोर्ट ग्लोकल यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य कराने वाली फर्म के संचालक की पत्नी ने दर्ज कराई, जिसमें बंधक बनाने, लूट, धमकी और बेइज्जत करने का आरोप लगा, जबकि दूसरे केस में धोखाधड़ी से जमीन लेने और धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस दोनों ही मामलों की विवेचना करने में लगी है।

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इनमें से एक रिपोर्ट सेक्टर 65 गुरुग्राम (हरियाणा) निवासी किरन मनचंदा ने दर्ज कराई, जिसमें पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल, रविंद्र, वाहिद और चार अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। वहीं, दूसरी रिपोर्ट सहारनपुर के गांव शफीपुर निवासी सविता पत्नी मेघराज ने दर्ज कराई, जिसमें मोहम्मद इकबाल, वाजिद, जावेद और अलीशान को आरोपी बनाया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि पूर्व में जो मामले दर्ज हुए हैं, उनमें विवेचना चल रही है। 
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यह भी पढ़ें: बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट, जानें- क्या है मामला
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केस- 1 
किरन मनचंदा पत्नी स्वर्गीय सुनील मनचंदा निवासी सेक्टर 65 गुरुग्राम (हरियाणा) ने मिर्जापुर थाने में वाहिद, रविंद्र, मोहम्मद इकबाल और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत, बंधक बनाने, लूट, गाली गलौज और धमकी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें किरन मनचंदा ने बताया था कि उनके पति सुनील मनचंदा की फर्म को जनवरी 2013 में द ग्लोकल यूनिवर्सिटी से निर्माण कार्य के संबंध में परचेज ऑर्डर मिला था।

इसके बाद 14 फरवरी 2013 को माल डलवाया और कार्य शुरू करा दिया। इसके लिए 20 लाख रुपये एडवांस मिले थे। वर्ड ऑर्डर 5,61,99,261 रुपये का था। कार्य करने के दौरान ही उन्हें 53,10,000 रुपये और मिले। 30 मार्च तक कार्य किया, जिसके बाबत 5,45,18,550 रुपये का बिल बना, जबकि उन्हें कुल भुगतान 73 लाख 10 हजार रुपये का मिला। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद इकबाल से भुगतान की मांग की, तो कहा गया कि कार्य पूरा करो, तब पेमेंट मिलेगा। बाजार की देनदारी और मजदूरों का भुगतान न होने से कार्य रुक गया। इसके बाद उनके पति सुनील मनचंदा भुगतान की मांग करने ग्लोकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। आरोप है कि वहां मिले वाहिद और रविंद्र ने बिल की फाइल छीन ली और चार लोगों को बुलाकर रिवाल्वर तानकर सुनील मनचंदा को बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद मिन्नत करने पर सुनील मनचंदा घर भेजा गया, लेकिन दहशत और बाजार की देनदारी की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। 2016 में सुनील मनचंदा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब किरन मनचंदा अपनी मां को साथ लेकर मोहम्मद इकबाल के पास गई और बकाया भुगतान की मांग की, तो मोहम्मद इकबाल ने कह दिया कि जब तुम्हारे पति की तबीयत ठीक हो जाए, तब पति को साथ लेकर आना। इसके बाद 2017 में फिर से पति की तबीयत खराब हुई और आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, तो किरन मनचंदा फिर से भुगतान के लिए ग्लोकल यूनिवर्सिटी पहुंची। आरोप है कि तब मोहम्मद इकबाल ने गाली गलौज की और धक्का देकर गिरा गिया, जिससे उनके कपड़े भी फट गए। उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। इसके बाद अगस्त 2017 में उनके पति की मृत्यु हो गई। किरन मनचंदा की तहरीर पर 27 जुलाई 2019 को मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

केस- 2 
बेहट तहसील के गांव शफीपुर निवासी सविता पत्नी मेघराज ने मोहम्मद इकबाल, वाजिद, जावेद और अलीशान के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने और धमकी देने के आरोप में मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें सविता ने बताया था कि वर्ष 2011 में मोहम्मद इकबाल चार लोगों के साथ उसके घर पहुंचे और कहा कि दिल्ली यमुनोत्री मेन रोड वाली तुम्हारी पांच बीघा (कच्चा) जमीन हमें चाहिए। करीब 19 लाख रुपये में सौदा हुआ। आरोप है कि दो दिन बाद उसे, उसके पति और भाई को अपने साथ कार से बेहट तहसील ले गए। वहां कागजों पर अंगूठे लगवाने और भुगतान देकर उन्हें घर भेज दिया। बेची गई पांच बीघा जमीन से अलग करीब 44 बीघा जमीन पर सविता का परिवार खेती करता रहा। 

आरोप है कि करीब एक साल पूर्व ही मोहम्मद इकबाल, वाजिद, जावेद और अलीशान ने आकर कहा कि यह पूरी जमीन हमारी है, इसका बैनामा भी हमारे पास है। आरोप है कि गाली गलौज कर धमकी देकर आरोपियों ने उनको खेत से भगा दिया। सविता के परिवार ने तहसील से जानकारी कराई, तो पता चला कि पांच बीघा की जगह 37 बीघा जमीन का बैनामा धोखाधड़ी से वाजिद व इनके भाई की कंपनी के नाम करा लिया और हमारी पूरी 49 बीघा जमीन पर तारबाड़ कर कब्जा कर लिया। सविता की तहरीर पर मिर्जापुर थाना पुलिस ने मोहम्मद इकबाल, वाजिद, जावेद और अलीशान के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली।

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