{"_id":"6081e0978ebc3ec33e54a4ac","slug":"tightening-screws-in-black-marketing-case-invoice-of-two-shopkeepers-mawana-news-mrt5356220161","type":"story","status":"publish","title_hn":"कालाबाजारी मामले में कसा शिकंजा, दो दुकानदारों का चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कालाबाजारी मामले में कसा शिकंजा, दो दुकानदारों का चालान
विज्ञापन
कालाबाजारी मामले में कसा शिकंजा, दो दुकानदारों का चालान
मवाना। धूम्रपान का सामान एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने पर बांट माप निरीक्षक ने दो दुकानदारों का चालान किया है। एसडीएम के निर्देश पर विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए बाजारों में जांच की।
जिले में बीडी, सिगरेट, पान मसाला आदि समान अधिक दामों पर बेचे जाने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की थी। इस पर एसडीएम कमलेश गोयल ने कार्रवाई की बात कही थी। उनके निर्देश पर बृहस्पतिवार को बांट माप निरीक्षक कल्पना तोमर टीम के साथ बाजार में उतरी। उन्होंने बताया कि सुभाष चौक पर स्थित दुकान पर एमआरपी से अधिक पर सिगरेट बेची जा रही थी। वहीं गोल मार्किट में भी एक दुकान पर कालाबाजारी चल रही थी। उन्होंने दोनों दुकानदारों का चालान कर दिया। एक दुकान पर आटे के पैकेट पर दाम अंकित नहीं मिले। उक्त दुकानदार का भी चालान किया गया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि कोई एमआरपी से अधिक पर सामान बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपये तक की जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
मवाना। धूम्रपान का सामान एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने पर बांट माप निरीक्षक ने दो दुकानदारों का चालान किया है। एसडीएम के निर्देश पर विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए बाजारों में जांच की।
जिले में बीडी, सिगरेट, पान मसाला आदि समान अधिक दामों पर बेचे जाने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की थी। इस पर एसडीएम कमलेश गोयल ने कार्रवाई की बात कही थी। उनके निर्देश पर बृहस्पतिवार को बांट माप निरीक्षक कल्पना तोमर टीम के साथ बाजार में उतरी। उन्होंने बताया कि सुभाष चौक पर स्थित दुकान पर एमआरपी से अधिक पर सिगरेट बेची जा रही थी। वहीं गोल मार्किट में भी एक दुकान पर कालाबाजारी चल रही थी। उन्होंने दोनों दुकानदारों का चालान कर दिया। एक दुकान पर आटे के पैकेट पर दाम अंकित नहीं मिले। उक्त दुकानदार का भी चालान किया गया। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि कोई एमआरपी से अधिक पर सामान बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपये तक की जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन