फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Three years imprisonment to the culprit in 25 year old robbery case

Meerut News: लूट के 25 साल पुराने केस में दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Sun, 02 Mar 2025 02:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Mar 2025 02:27 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to the culprit in 25 year old robbery case
मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र में 25 साल पुराने मामले में एसीजेएम कोर्ट-6 ने टीटू उर्फ प्रभात को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2000 में उसने अलीगढ़ निवासी महेश से नकदी लूटी थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने टीटू उर्फ प्रभात को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed