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दरोगा ने किया समर्पण, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, महिला सिपाही का है ये आरोप

Thu, 14 Nov 2019 08:41 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Thu, 14 Nov 2019 08:41 PM IST
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The court has sent the daroga to judicial custody for 14 days after surrnder in Shamli
दरोगा लविंक त्यागी - फोटो : अमर उजाला

अविवाहित बताकर धोखे से महिला सिपाही के साथ शादी करने और शोषण करने के आरोपी दरोगा ने कैराना कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने दरोगा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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करीब साढ़े तीन माह पहले 31 जुलाई को शामली जनपद में तैनात महिला सिपाही ने कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुलिस लाइन में तैनात लविंक त्यागी ने करीब चार साल पहले सहारनपुर में तैनाती के दौरान खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ शादी कर ली थी। आरोप है कि बाद में जब उन्हें दरोगा के शादीशुदा होने का पता चला तो उसे चुप रहने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले की जांच कोतवाली के एसएसआई रविंद्र सिंह कर रहे है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी दरोगा को 28 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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इस तरह खुला था शादीशुदा होने का भेद
बिजनौर की मूल निवासी महिला सिपाही की तरफ से कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक दरोगा लविंक त्यागी निवासी ग्राम खड़खड़ी, हापुड़ और हाल निवासी आवास विकास कॉलोनी हापुड़ ने सहारनपुर में पोस्टिंग के दौरान खुद को अविवाहित बताकर शादी करने की इच्छा जताई थी। दरोगा ने प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी करने के लिए राजी कर लिया। जुलाई 2015 में मंदिर में उन दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। शादी के बाद जब वह गर्भवती हुई तो दरोगा ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया, लेकिन वह किसी तरह टालती रही। बाद में उसे मरा हुआ बच्चा होना बताया गया। महिला सिपाही के अनुसार एक दिन दरोगा के मोबाइल पर कॉल आई, जिसमे से पता चला कि दरोगा शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।
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पहले भी निलंबित हुए थे दरोगा
महिला सिपाही ने करीब आठ माह पहले एसपी को दरोगा के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इसके कुछ समय बाद दरोगा बहाल हो गए थे, तब से उनकी तैनाती पुलिस लाइन में चल रही है। इसके बाद महिला सिपाही ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर दरोगा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

दरोगा लविंक त्यागी के कैराना कोर्ट में समर्पण करने की मौखिक जानकारी मिली है। दरोगा करीब एक माह से गैर हाजिर चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इस मामले में एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा विभागीय जांच की जा रही है। विभागीय जांच में अगर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें दीर्घ दंड से दंडित किया जाएगा। - अजय कुमार, एसपी

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