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सपा विधायक समेत नौ लोगों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश, ये है पूरा मामला

Fri, 21 Feb 2020 12:15 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 21 Feb 2020 12:15 PM IST
सार

कोर्ट ने सपा विधायक समेत नौ लोगों को गिरफ्तार करने के सख्त आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला...

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The court has ordered the arrest of nine people including SP MLA Rafiq Ansari
रफीक अंसारी, शहर विधायक सपा

विस्तार

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने सपा के मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी और बसपा के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर सिविल लाइन को आदेश दिए हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। आदेश का पालन न करने पर अदालत ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को भी मुकदमा दर्ज कराकर दंडित करने की चेतावनी दी है।

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सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अलवी ने बताया कि वादी अनिल गुर्जर पुत्र धनीराम ने 22 मई 2007 को थाना सिविल लाइन में रफीक अंसारी, पूर्व पार्षद रविंद्र तेवतिया, कमालुद्दीन, शाहिद, सईद उर्फ सज्जू, महफूज उर्फ गुड्डू, शहजाद और अजीत सिंह के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। 17 मई 2011 को कोर्ट में चार्जशीट दी जा चुकी है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। लेकिन पुलिस ने वारंट तामील नहीं कराए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिविल लाइन को सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करा दिए। आदेश दिए कि विधायक रफीक अंसारी व अन्य को 27 फरवरी 2020 से पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
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वहीं, सरधना से बसपा के पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवीर सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला थाना सरधना में दर्ज हुआ था। आरोपी के अदालत में हाजिर न होने पर विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने पूर्व विधायक के खिलाफ पिछले दिनों गैर जमानती वारंट जारी किए थे। आईजी और एसएसपी को वारंट तामील कराना सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए थे। 

इसके बावजूद भी थानाध्यक्ष सरधना द्वारा वारंट तामील नहीं कराया गया। बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट थानाध्यक्ष सिविल लाइन को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराकर पांच मार्च 2020 से पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए।

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