फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   The court convicted 26 accused in case of in case of burnt the police post at Muzaffarnagar

पुलिस चौकी फूंकने वाले 26 आरोपी दोषी करार, 25 को भेजा जेल, कल सुनाई जाएगी सजा

Tue, 25 Feb 2020 10:12 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 25 Feb 2020 10:12 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी फूंकने के मामले में अदालत ने 26 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 25 को जेल भेज दिया गया। सभी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।

विज्ञापन
The court convicted 26 accused in case of in case of burnt the police post at Muzaffarnagar
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

विस्तार

मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में 18 साल पहले भंडूर पुलिस चौकी पर हुई आगजनी व पथराव की घटना में अदालत ने 26 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से 25 लोगों को जेल भेज दिया गया है। गैरहाजिर एक अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। बुधवार को अदालत सजा सुनाएगी। 

विज्ञापन


सिखेड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने आठ मई 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव भंडूर निवासी सोहनबीर का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तीन अपहरणकर्ता निर्मल सिंह, सतनाम सिंह व जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में बंद कर दिया। इस पर आठ मई 2002 को हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और आरोपियों को ग्रामीणों के हवाले करने की मांग की। आरोपियों को सौंपने की मांग पूरी न होने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर आग के हवाले कर दी। पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। एडीजीसी सीताराम आर्य ने 12 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए 26 आरोपियों को पुलिस चौकी फूंकने व संपत्ति को हानि पहुंचाने के मामले में दोषी करार दिया है। एक आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर उसकी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 25 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: यूपी: चार दोषियों को उम्रकैद, रॉड से पीट- पीटकर की थी एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने भंडूर निवासी विपिन, तेजपाल, बिल्लू, बिजेंद्र, उदयराम, राजपाल, मुकेश, जगपाल, संजीव, पूरन, योगेंद्र, मनोज, ललित, मुनेश, कैलाश, हरवंश, विजयपाल, मनोज, जगन, दिलशाद, साजिद, विजयकांत, बिहारी निवासी लियाकत, मिर्जा टिल्ला निवासी नीटू, नेहरू को दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर सुनवाई बुधवार को करेगी।

नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed