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अजय पाठक हत्याकांड : आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Wed, 07 Oct 2020 12:22 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2020 12:22 AM IST
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The bail application of the accused in the Ajay Pathak family murder case rejected
अजय पाठक परिवार हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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कैराना (शामली)। शामली निवासी भजन गायक अजय पाठक सहित चार लोगों की हत्या के मामले में हत्यारोपी हिमांशु सैनी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष ने हत्याकांड को क्रूरतम एवं जघन्य बताते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की मांग की थी।

30 दिसंबर 2019 की रात शामली के पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक, बेटी वसुंधरा तथा बेटे भागवत की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले ही दिन मृतक अजय पाठक का झाड़खेड़ी निवासी शिष्य हिमांशु सैनी हरियाणा के पानीपत में टोल प्लाजा के पास मृतक की गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। अजय पाठक के बेटे भागवत का शव कार से बरामद हुआ था। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर अजय पाठक के घर से लूटे गए जेवर बरामद किए थे। पुलिस ने हिमांशु सैनी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अधिवक्ता ओपी कौशिक द्वारा दायर की गई हिमांशु सैनी की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई की।। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने अदालत के सामने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देकर एक हंसता-खेलता परिवार खत्म कर दिया। साथ ही आरोपी अजय पाठक का शिष्य था। अजय पाठक अपने शिष्य पर पूरा विश्वास करते थे। आरोपी ने गुरु शिष्य के रिश्ते में विश्वासघात किया। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि जिला जज डॉ. अजय कुमार ने हत्यारोपी हिमांशु सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान मृतक अजय पाठक के भाई हरिओम पाठक, विजय पाठक, सूरज पाठक, दिनेश पाठक के अलावा अन्य परिजन कोर्ट के बाहर मौजूद रहे।
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