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घूमने आई विदेशी छात्रा से छेड़छाड़, अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

Thu, 27 Sep 2018 08:37 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Thu, 27 Sep 2018 08:37 PM IST
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Tampered with foreign student in Mujaffarnagar and court sentenced to 10 years
आरोपी को ले जाती पुलिस

न्यायालय ने अमेरिकी छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए टैक्सी ड्राइवर को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुल्जिम पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का है।   

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अमेरिका की 20 वर्षीय छात्रा शिक्षा वीजा पर भारत घूमने के लिए आई थी। 12 मई 2014 को वह दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी से ऋषिकेश जा रही थी। मेरठ में सहारनपुर जिले के बड़गांव निवासी टैक्सी ड्राइवर समय सिंह पुत्र इसम सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। दहशत के कारण छात्रा ने चालक के हरकतों का विरोध नहीं करते हुए चुपचाप उसका उत्पीड़न सहती रही। मुजफ्फरनगर जिले के छपार इलाके में वैशाली ढाबे पर रात में चालक ने टैक्सी रोकी। इसके बाद चालक टैक्सी का शीशा साफ करने लगा। मौका पाकर टैक्सी सवार अमेरिकी छात्रा ने बाहर निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पीछे से आई एक टूरिस्ट बस में सवार गाइड ने उसकी बात समझ कर लोगों को और बाद में पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने टैक्सी चालक को भी पकड़ लिया।

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वहीं पुलिस ने अमेरिकी छात्रा से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर टैक्सी चालक समय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता के बयान कराकर उसे ऋषिकेश रवाना कर दिया था। विशेष अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम (प्रथम) शैलेंद्र सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए थे। 

इसके बाद वह अमेरिका लौट गई थी। ढाबा प्रबंधक प्रद्युम्न भगत व ढाबा कर्मी गोरधन ने न्यायालय में अमेरिका छात्रा के पक्ष में गवाही दी थी। अभियोजन ने न्यायालय में मुकदमा सिद्ध करने के लिए पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त समय सिंह पुत्र इसम सिंह को विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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