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Meerut News: सुप्रीम कोर्ट ने सुनी गुहार, एसआईटी करेगी मुहब्बत हत्याकांड का राजफाश
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तुर्कमेनिस्तान की नाजमुदिनोवा गुलनारा को सौंपी जाएंगी बेटी की अस्थियां
अविका होटल में 17 फरवरी को की थी हत्या, नष्ट कर दिए थे सीसीटीवी फुटेज
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। तुर्कमेनिस्तान निवासी मुहब्बत सुनातोव्ना (40) की हत्या के मामले उसकी मां नाजमुदिनोवा गुलनारा की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। मंगलवार को गुलनारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकील वरुण नारंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने पुलिस को मुहब्बत की अस्थियां गुलनारा को सौंपने का आदेश दिया है। वहीं, इस मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराने के लिए भी कहा है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान सीओ मवाना पंकज लवानिया भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे।
इस वर्ष 17 फरवरी को परतापुर के रिठानी स्थित अविका होटल में मुहब्बत की हत्या की गई थी। वारदात के बाद उसका शव मवाना थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया गया था। 21 फरवरी को पुलिस ने महिला का शव बरामद किया और 26 फरवरी को एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा मानकर हत्याकांड का खुलासा किया था। पुलिस ने मामले में होटल संचालक देवपुरी निवासी चंचल कुमार उर्फ बंटी, बागपत के जौहड़ी गांव निवासी गुरमुख, प्रभात नगर निवासी संदीप और खजूरीवाली गली मलियाना निवासी विवेक को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि रुपये के लेनदेन को लेकर चंचल कुमार का मुहब्बत से विवाद हुआ था। इसी विवाद में आरोपियों ने कंबल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज आदि नष्ट कर दिए थे। ठोस साक्ष्य न जुटाने के कारण आरोपियों को जमानत मिल गई थी।
मां से कराया था डीएनए मिलान
मुहब्बत के शव के अवशेष से उसकी मां के रक्त का डीएनए मिलान भी कराया गया था। रिपोर्ट में शव मुहब्बत का होने की पुष्टि हुई थी। तुर्कमेनिस्तान से भारत आईं मुहब्बत की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस केस की एसआईटी से जांच कराने, पुलिस से बेटियों की अस्थियां दिलाने की मांग की थी। सीओ मवाना का कहना है कि डीएनए मिलान होने के बाद से ही पुलिस उसकी मां को अस्थियां सौंपने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। अवलोकन कर पालन किया जाएगा।
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मानव तस्करी और अनैतिक धंधे का हो सकता है खुलासा
वारदात के बाद आरोपियों की व्हाट्सएप चैटिंग से बातचीत के कुछ ऐसे स्क्रीन शॉट सामने आए थे। इसमें रूसी लड़की आदि उपलब्ध कराने आदि की बातचीत की जानकारी सामने आई थी। आशंका थी कि आरोपियों के तार अनैतिक धंधे में लिप्त बड़े रैकेट से जुड़े प्रतीत हो रहे थे। आरोप लगा था कि यह रैकेट विदेश से नौकरी आदि के नाम पर मानव तस्करी से भी जुड़ा हो सकता था।
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अविका होटल में 17 फरवरी को की थी हत्या, नष्ट कर दिए थे सीसीटीवी फुटेज
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। तुर्कमेनिस्तान निवासी मुहब्बत सुनातोव्ना (40) की हत्या के मामले उसकी मां नाजमुदिनोवा गुलनारा की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। मंगलवार को गुलनारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकील वरुण नारंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने पुलिस को मुहब्बत की अस्थियां गुलनारा को सौंपने का आदेश दिया है। वहीं, इस मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराने के लिए भी कहा है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। सुनवाई के दौरान सीओ मवाना पंकज लवानिया भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे।
इस वर्ष 17 फरवरी को परतापुर के रिठानी स्थित अविका होटल में मुहब्बत की हत्या की गई थी। वारदात के बाद उसका शव मवाना थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया गया था। 21 फरवरी को पुलिस ने महिला का शव बरामद किया और 26 फरवरी को एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा मानकर हत्याकांड का खुलासा किया था। पुलिस ने मामले में होटल संचालक देवपुरी निवासी चंचल कुमार उर्फ बंटी, बागपत के जौहड़ी गांव निवासी गुरमुख, प्रभात नगर निवासी संदीप और खजूरीवाली गली मलियाना निवासी विवेक को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि रुपये के लेनदेन को लेकर चंचल कुमार का मुहब्बत से विवाद हुआ था। इसी विवाद में आरोपियों ने कंबल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज आदि नष्ट कर दिए थे। ठोस साक्ष्य न जुटाने के कारण आरोपियों को जमानत मिल गई थी।
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मां से कराया था डीएनए मिलान
मुहब्बत के शव के अवशेष से उसकी मां के रक्त का डीएनए मिलान भी कराया गया था। रिपोर्ट में शव मुहब्बत का होने की पुष्टि हुई थी। तुर्कमेनिस्तान से भारत आईं मुहब्बत की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस केस की एसआईटी से जांच कराने, पुलिस से बेटियों की अस्थियां दिलाने की मांग की थी। सीओ मवाना का कहना है कि डीएनए मिलान होने के बाद से ही पुलिस उसकी मां को अस्थियां सौंपने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है। अवलोकन कर पालन किया जाएगा।
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मानव तस्करी और अनैतिक धंधे का हो सकता है खुलासा
वारदात के बाद आरोपियों की व्हाट्सएप चैटिंग से बातचीत के कुछ ऐसे स्क्रीन शॉट सामने आए थे। इसमें रूसी लड़की आदि उपलब्ध कराने आदि की बातचीत की जानकारी सामने आई थी। आशंका थी कि आरोपियों के तार अनैतिक धंधे में लिप्त बड़े रैकेट से जुड़े प्रतीत हो रहे थे। आरोप लगा था कि यह रैकेट विदेश से नौकरी आदि के नाम पर मानव तस्करी से भी जुड़ा हो सकता था।