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नई श्रम संहिता से आसान होगा कानून का अनुपालन: राजेश मिश्रा

Tue, 15 Sep 2026 08:05 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:05 PM IST
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shram vibhaag news
- कार्यशालाओं और मार्गदर्शन की अपील
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मेरठ। श्रम विभाग ने जिले के विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में नई श्रम संहिताओं की जानकारी पहुंचाने की पहल की है। इसका उद्देश्य संस्थानों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और श्रमिकों को सुरक्षित एवं बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराना है।
उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि विभाग केवल कार्रवाई करने वाला नहीं, बल्कि सुगम संचालन में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। शासन ने उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली 2026 का गजट प्रकाशित किया है। मजदूरी संहिता नियमावली 12 अगस्त 2026 को गजट हुई थी। सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली का गजट 27 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुआ। इन नियमावलियों की प्रतियां मेरठ क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों को भेजी जा रही हैं। इससे संचालक और प्रबंधन अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों को नियमों की जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। वे इन नियमों का आवश्यक अनुपालन भी सुनिश्चित कर पाएंगे। यह कदम श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
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राजेश मिश्रा ने औद्योगिक, व्यापारिक और अन्य संस्थानों के एसोसिएशनों से अपील की है। उन्होंने सदस्यों के लिए नई नियमावलियों पर विशेष परिचर्चा और कार्यशालाएं आयोजित कराने को कहा। श्रम विभाग के अधिकारी नियमावलियों में हुए बदलाव को समझने में आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। यह पहल उद्यमियों, श्रमिकों और संस्थानों को नियमों की सही जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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