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सौरभ हत्याकांड: साहिल और मुस्कान के लिए किया हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील, जेल में ये काम कर रहे दोनों हत्यारोपी
Fri, 07 Nov 2025 09:56 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 07 Nov 2025 09:56 PM IST
सार
Meerut News: ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी शाहिल शुक्ला जेल में बंद हैं। कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील हायर किया गया है।
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील किया गया है। प्राइवेट वकील साहिल की दादी जानकी देवी ने किया है। सरकारी वकील के तौर पर रेखा जैन मुस्कान का केस लड़ रही हैं। पुलिस गवाहों के कोर्ट में बयान करा रही है।
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तीन मार्च को मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल शुक्ला की दादी और उसके परिजनों ने हत्या के मामले में हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील किया है। जेल में मुस्कान सिलाई और साहिल खेती कर रहा है।
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अब कैब चालक की होगी गवाही
अब कैब चालक अजब सिंह की कोर्ट में गवाही होगी। दरअसल हत्या करने के बाद कैब बुक करके मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने के लिए चले गए थे। 11 नवंबर को कोर्ट में अजब सिंह की गवाही होगी। अभी तक इस मामले में मृतक के भाई राहुल उर्फ बबलू राजपूत, मां रेणू देवी, पंचनामा भरने वाले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, पोस्टमार्टम करने वाले डा. दिनेश सिंह, डा. अरविंद देशवाल, मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी और ड्रम काटने वाले अशोक की गवाही हो चुकी है। इसके अलावा मृतक के दोस्त, चाकू विक्रेता, ड्रम बेचने वाला, बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की गवाही भी कोर्ट में हो चुकी है।
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अब कैब चालक अजब सिंह की कोर्ट में गवाही होगी। दरअसल हत्या करने के बाद कैब बुक करके मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने के लिए चले गए थे। 11 नवंबर को कोर्ट में अजब सिंह की गवाही होगी। अभी तक इस मामले में मृतक के भाई राहुल उर्फ बबलू राजपूत, मां रेणू देवी, पंचनामा भरने वाले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, पोस्टमार्टम करने वाले डा. दिनेश सिंह, डा. अरविंद देशवाल, मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी और ड्रम काटने वाले अशोक की गवाही हो चुकी है। इसके अलावा मृतक के दोस्त, चाकू विक्रेता, ड्रम बेचने वाला, बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की गवाही भी कोर्ट में हो चुकी है।
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