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सौरभ हत्याकांड : 13 महीने बाद मुस्कान और साहिल की पेशी, मां बोली- इन्हें हो फांसी

Tue, 21 Apr 2026 08:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:45 PM IST
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Saurabh murder case: Muskan and Sahil appear in court after 13 months, mother says they should be hanged
- कोर्ट ले जाने के दौरान रो पड़ी सौरभ की मां, हत्यारोपियों को सुनाई खरी-खोटी
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- न्यायालय ने 57 मिनट में आरोपियों से गवाहों से जुड़े 64 सवाल पूछे
- जिला जज कोर्ट में अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी के नीले ड्रम वाले बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को 13 महीने बाद हत्यारोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी यहां पहुंचे। हत्यारोपियों को देखकर मां रेनू के आंसू निकल गए। उन्होंने रोते हुए खरी-खोटी सुनाई और कहा कि इन्होंने मेरे बेटे के टुकड़े किए हैं। दोनों को फांसी होनी चाहिए। दोनों आरोपी न्यायालय में लगभग 57 मिनट रहे। इस दौरान दोनों से 32-32 कुल 64 सवाल पूछे गए।
तीन मार्च 2025 की रात ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ की हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर हत्या का आरोप है। पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक तीन मार्च की रात दोनों आरोपियों ने पहले सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और छुरी से गर्दन काट दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भरकर सील कर दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी पांच मार्च को हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौटे। 18 मार्च को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर शव के टुकड़े बरामद कर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। 19 मार्च को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मृतक के भाई बबलू की तहरीर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।
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चेहरे पर शिकन नहीं, हर सवाल को नकारते रहे साहिल और मुस्कान
-साहिल शुक्ला कैप और मुस्कान मास्क से चेहरा छिपाकर कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में जाकर दोनों ने कैप और मास्क हटा लिया। दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इस केस में 22 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं। जिला जज अनुपम कुमार ने पहले साहिल और फिर मुस्कान से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 32-32 सवाल पूछे। न्यायालय ने नीले ड्रम, चाकू खरीदने, सीमेंट खरीदने, मेडिकल स्टोर से नशीली दवा लेने, हत्या कर शव के टुकड़े करने, शव बरामद कराने के संबंध में सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि उन्होंने न ड्रम, सीमेंट, चाकू आदि नहीं खरीदा। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए हत्या से इन्कार किया और रंजिश में फंसाने की बात कही। उन्होंने शव बरामद कराने से भी इन्कार किया। अब इस केस में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगर आरोपी अपने बचाव में कोई साक्ष्य या गवाह नहीं पेश करते तो अंतिम बहस शुरू होगी।
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मासूम बेटी को गोद में लेकर पहुंची

मुस्कान ने जेल में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान ही बेटी को जन्म दिया है। छह माह की मासूम बेटी को मुस्कान गोद में लेकर कोर्ट में पेश हुई। दोपहर लगभग 2:40 बजे जैसे ही भारी सुरक्षा में मुस्कान और साहिल को पुलिस वाहन से उतारकर न्यायालय परिसर की ओर ले जाया जा रहा था तो सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू भी उनके पीछे चलने लगे। इसी दौरान मां रेनू ने रोते हुए खरी-खोटी सुनाते हुए उन्हें फांसी दिलाने की मांग की। दोपहर 3:37 बजे कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद उन्हें वापस ले जाया गया। इस दौरान मुस्कान की गोद में उसकी बच्ची रो रही थी।
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साहिल की पिटाई के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही थी पेशी

सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 की कार्यवाही के लिए दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में लाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि सौरभ की हत्या के बाद इतना आक्रोश था कि 19 मार्च 2025 को दोनों को पेशी पर लाने के दौरान वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद से दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी।

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इन गवाहों ने दर्ज कराए हैं बयान

इस केस में कई अहम गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मृतक सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, दोस्त सौरभ कुमार, चाकू विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन, बिल्डिंग मैटेरियल दुकानदार आशु, डॉक्टर अरविंद कुमार देशवाल, उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. दिनेश सिंह चौहान शामिल हैं। इसके अलावा कैब चालक अजब सिंह, जांच अधिकारी एसआई कर्मवीर सिंह, चार्जशीट दाखिल करने वाले इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जियो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार और शिमला, मनाली व कसौल के होटलों के मैनेजरों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।
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