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Saurabh Murder Case: कोर्ट नहीं लाए जाएंगे मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, वीसी में ही पूछे जाएंगे सवाल
Fri, 17 Apr 2026 11:26 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohd Mustakim
Updated Fri, 17 Apr 2026 11:26 PM IST
सार
Meerut Saurabh Murder Court Hearing :ब्रह्मपुरी में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। पिछले साल पेशी के दौरान हत्यारोपी साहिल को वकीलों ने पीटा था। सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार को न्यायालय परिसर में हत्यारोपी नहीं लाए जाएंगे।
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में शनिवार को हत्यारोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी होगी। दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। जब वह मेरठ लौटे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 19 मार्च 2025 को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। सौरभ की हत्या को लेकर लोगों में आरोपियों के प्रति काफी गुस्सा था। न्यायालय परिसर में लाने के दौरान वकीलों ने साहिल को पीट दिया था। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए थे।
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अब न्यायालय के आदेश पर ही उन्हें कोर्ट में पेशी पर बुलाया जाएगा। इस केस में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 (पहले सीआरपीसी की धारा 313) की कार्यवाही चल रही है। आरोपी पूछे गए सवालों के बाद अपनी सफाई में कोई गवाह या साक्ष्य पेश नहीं करते तो अंतिम बहस होगी। इसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी।
इन्होंने दी है गवाही
इस केस में सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वाले आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह, पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जियो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, शिमला, मनाली और कसौल के होटलों के तीन मैनेजरों और सौरभ के बचपन के दोस्त संजीव पाल की गवाही हो चुकी है।
इस केस में सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम बेचने वाले सैफुद्दीन और बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाने वाले आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह, पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, जियो मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, शिमला, मनाली और कसौल के होटलों के तीन मैनेजरों और सौरभ के बचपन के दोस्त संजीव पाल की गवाही हो चुकी है।