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सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में मुस्कान और साहिल पर आरोप तय, मुकदमे का ट्रायल शुरू

Thu, 26 Jun 2025 02:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Jun 2025 02:02 AM IST
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Saurabh murder case: Charges framed against Muskan and Sahil in court, trial begins
फाइल फोटो --
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- जिला जज न्यायालय में वादी के बयान के लिए 4 जुलाई की तारीख लगी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड का अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। जिला जज संजीव पांडे के न्यायालय में हत्यारोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला पर आरोप तय कर दिए गए हैं। ट्रायल में अब गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सबसे पहले मुकदमे के वादी मृतक के भाई बबलू की गवाही होगी, इसके लिए कोर्ट ने चार जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। चार्ज फ्रेम की तारीख सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से लाकर मुस्कान और साहिल को जिला जज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पर सौरभ की हत्या का आरोप तय किया। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड का न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। जिला जज की कोर्ट में यह मुकदमा सुना जाएगा।
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54 दिनों में दाखिल की चार्जशीट
ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सौरभ हत्याकांड में 54 दिनों में 12 मई को करीब 1000 पेज की चार्जशीट सीजेएम न्यायालय में दाखिल की थी। आरोप पत्र में बताया गया था कि प्रेम-प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी।
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36 गवाहों के दर्ज होंगे बयान
पुलिस ने एक हजार पेज के आरोप पत्र में करीब 36 गवाह बनाए गए हैं। सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, बहन चिंकी, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान-साहिल को हिमाचल प्रदेश घूमाने ले गए टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह, दवा लिखने वाले डॉक्टर, दवाई देने वाले दुकानदार अमित कौशिक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन, सौरभ के मकान मालिक ओमपाल, चाकू विक्रेता, ड्रम विक्रेता, शारदा रोड पर सीमेंट व बालू विक्रेता, सौरभ के दोस्त को गवाह बनाया है। इनके अलावा शिमला, मनाली, कसौल में मुस्कान और साहिल जिन होटलों में ठहरे थे वहां के होटल संचालकों को भी गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर, ड्रम तोड़कर शव के टुकड़ों को बाहर निकालने वाले स्वास्थ्यकर्मी, करीब 10 पुलिसकर्मी भी गवाह हैं। पुलिस का प्रयास होगा कि सभी के बयान कोर्ट में दर्ज कराए जाएं।

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ऐसे दिया था वारदात को अंजाम
मेरठ। लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेट में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ राजपूत ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया था। सौरभ की 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पांच मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए थे। 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 19 मार्च को पुलिस ने सौरभ के भाई बबलू की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था, तभी से दोनों जेल में बंद है।
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