फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   RSS will contact 45 lakh families in Meerut province

Meerut News: लाइसेंस नहीं मिलने पर 10 मीट विक्रेताओें को नोटिस

Fri, 31 Oct 2025 02:51 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 02:51 AM IST
विज्ञापन
RSS will contact 45 lakh families in Meerut province
मेरठ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को दिल्ली रोड पर मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानों के आसपास गंदगी मिलने और लाइसेंस न होने पर 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। चार दुकानों को बंद कराया गया। एक सप्ताह का समय दिया है कि गंदगी साफ करा लें। जिनके पास लाइसेंस नहीं हैं वे लाइसेंस बनवा लें।
विज्ञापन

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा में बताया कि दिल्ली रोड पर भैसाली रोडवेज के पास स्थित मांस की दुकानों और नॉनवेज से संबंधित होटल-ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों और होटलों में स्वच्छता व्यवस्था नियमानुसार नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ऐसे कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किया और उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालन के निर्देश दिए। निरीक्षण में मुख्य रूप से मीट से संबंधित दुकानों और होटलों में खाद्य पदार्थों को ढककर रखने के आदेश दिए गए।
विज्ञापन

साफ-सफाई की स्थिति खराब मिलने पर संबंधित कारोबारियों को चेतावनी नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा जिन चार दुकानों के पास खाद्य लाइसेंस नहीं थे, उन्हें मौके पर बंद कराया गया और बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने से रोकने के निर्देश दिए गए। उनसे स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed