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Meerut News: दुकानदार से लूट का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। थाना रोहटा पुलिस ने शाहपुर जैनपुर मार्ग पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो किशोरों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पोलो कार, लूट की रकम का हिस्सा, तमंचा, कारतूस तथा लूटे गए मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मोबाइल फोन की स्क्रीन, फोल्डर और बैटरियां भी बरामद हुई हैं, जिनकी वैधता की जांच की जा रही है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार के अनुसार, 23 जून को शाहपुर-जैनपुर निवासी मंजीत ने रोहटा थाने में तहरीर देकर बताया था कि दुकान बंद कर बाइक से घर लौटते समय काली कार में सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उससे 8,700 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया था। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।
सीओ ने बताया कि बुधवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने अरनावली रजबहे के पास से घटना में प्रयुक्त काली कार के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान अक्षत उर्फ छोटू निवासी शाका कॉलोनी, ईशान उर्फ ईशू निवासी नंगला ताशी तथा वैभव सांगवान निवासी राजनगर, थाना कंकरखेड़ा के रूप में हुई। इनके साथ दो किशोरों को भी अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि लूट की रकम आपस में बांट ली थी। लूटा गया मोबाइल तोड़कर उसकी मदरबोर्ड प्लेट और बैटरी शाकिब और शहजाद को बेच दी थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शाकिब निवासी बुखारपुरा और शहजाद निवासी जटौली, थाना कंकरखेड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल की मदरबोर्ड प्लेट और बैटरी बरामद की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न कंपनियों के 1,078 मोबाइल स्क्रीन, 313 मोबाइल फोल्डर और 245 बैटरियां भी मिलीं। आरोपित इन सामानों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते पुलिस इनके स्रोत की जांच कर रही है।
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सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि बरामदगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की है। ईशान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि दोनों किशोरों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
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रोहटा। थाना रोहटा पुलिस ने शाहपुर जैनपुर मार्ग पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो किशोरों को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की पोलो कार, लूट की रकम का हिस्सा, तमंचा, कारतूस तथा लूटे गए मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मोबाइल फोन की स्क्रीन, फोल्डर और बैटरियां भी बरामद हुई हैं, जिनकी वैधता की जांच की जा रही है।
सीओ सरधना आशुतोष कुमार के अनुसार, 23 जून को शाहपुर-जैनपुर निवासी मंजीत ने रोहटा थाने में तहरीर देकर बताया था कि दुकान बंद कर बाइक से घर लौटते समय काली कार में सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर उससे 8,700 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिया था। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। गठित टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की।
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सीओ ने बताया कि बुधवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने अरनावली रजबहे के पास से घटना में प्रयुक्त काली कार के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान अक्षत उर्फ छोटू निवासी शाका कॉलोनी, ईशान उर्फ ईशू निवासी नंगला ताशी तथा वैभव सांगवान निवासी राजनगर, थाना कंकरखेड़ा के रूप में हुई। इनके साथ दो किशोरों को भी अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि लूट की रकम आपस में बांट ली थी। लूटा गया मोबाइल तोड़कर उसकी मदरबोर्ड प्लेट और बैटरी शाकिब और शहजाद को बेच दी थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शाकिब निवासी बुखारपुरा और शहजाद निवासी जटौली, थाना कंकरखेड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल की मदरबोर्ड प्लेट और बैटरी बरामद की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न कंपनियों के 1,078 मोबाइल स्क्रीन, 313 मोबाइल फोल्डर और 245 बैटरियां भी मिलीं। आरोपित इन सामानों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते पुलिस इनके स्रोत की जांच कर रही है।
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सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि बरामदगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की है। ईशान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि दोनों किशोरों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।