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Meerut News: जिले में निषेधाज्ञा लागू, नए साल पर किया हुड़दंग तो पहुंचेंगे हवालात

Wed, 31 Dec 2025 02:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 31 Dec 2025 02:23 AM IST
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Prohibitory orders imposed in the district, anyone causing a ruckus on New Year's Day will be sent to jail.
नए साल को लेकर बेगमपुल चौराहे पर रात 1:00 बजे चेकिंग करते पुलिस..... संवाद
मेरठ। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 27 फरवरी 2026 की रात तक लागू रहेगी। इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न पर भी पुलिस का पहरा रहेगा। अगर नशे में हुड़दंग किया तो हवालात में रात काटनी पड़ सकती है।
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डीएम ने बताया कि आगामी दिनों में नववर्ष, हजरत अली का जन्मदिन, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, बोर्ड व महाविद्यालयों की परीक्षाएं होनी है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है। विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों से शांति भंग हो सकती है। इसी कारण निषेधाज्ञा लगाई गई है।
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ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच

एसएसपी डाॅ. डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। स्टंटबाजी या माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले को हवालात में बंद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद को नौ जोन और 30 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एसएसपी ने सभी सीओ को निर्देश दिए हैं कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। शराब पीकर हंगामा करने वालों की पहचान के लिए ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा।
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