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Meerut News: ग्लोकल यूनिवर्सिटी में कानून के तहत ही प्रवेश करे पुलिस

Fri, 24 May 2024 03:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Fri, 24 May 2024 03:25 AM IST
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Police should enter Glocal University only as per law
सहारनपुर। केस की तफ्तीश के नाम पर बार-बार ग्लोकल यूनिवर्सिटी में जा रही सदर थाना पुलिस को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि सदर थाना प्रभारी कानून के प्रावधानों के अलावा यूनिवर्सिटी में प्रवेश न करें।
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बता दें, कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के अधिवक्ता की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया था कि पिछले माह 23 अप्रैल को केस नंबर 238/24 सदर थाने में दर्ज हुआ था। इसमें यूनिवर्सिटी के दो पूर्व कर्मियों पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप थे। अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि इस केस के आधार पर क्राइम ब्रांच और सदर थाना पुलिस आए दिन यूनिवर्सिटी में जाकर छात्र-छात्राओं और फैकल्टी को धमकाती है, जबकि एफआईआर में न वर्तमान स्टाफ और न ही छात्र-छात्राओं का नाम है। बिना वजह दबाव बनाने के लिए परेशान किया जा रहा है। अधिवक्ता की तरफ से बताया कि यूनिवर्सिटी में कोई भी विवाद के लिए कमेटी गठित है, जो समय-समय पर विवाद का निस्तारण करती है। इस याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए।
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