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सपा विधायक नाहिद हसन के घर तामील कराया नोटिस, एसडीएम से हुई थी नोकझोंक, पढ़ें- क्या है पूरा मामला

Tue, 26 Nov 2019 12:47 AM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Tue, 26 Nov 2019 12:47 AM IST
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Police has send the notice of SP MLA Nahid Hassan at Shamli
सपा विधायक नाहिद हसन - फोटो : social media

शामली में करीब ढाई माह पूर्व संदिग्ध कार के कागजात मांगने पर एसडीएम के साथ नोकझोंक करने के मामले में आरोपी सपा विधायक नाहिद हसन को कोतवाली पहुंचकर अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए केस के विवेचक ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत विधायक के घर पर नोटिस तामील कराया है। मामले में विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। 

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गत 9 सितंबर को कैराना कोतवाली क्षेत्र में भूरा रोड पर नाहिद कॉलोनी के पास एसडीएम डॉक्टर अमितपाल शर्मा और सपा विधायक नाहिद हसन के बीच नोकझोंक हुई थी। एसडीएम ने संदिग्ध कार के कागजात दिखाने को कहा था। विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में हाईकोर्ट से विधायक को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई थी। मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर क्राइम रामभवन ने विधायक नाहिद हसन के आवास पर पहुंचकर सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस तामील कराया। 
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इंस्पेक्टर रामभवन ने बताया कि रविवार शाम विधायक नाहिद हसन की गैर मौजूदगी में उनके रसोईया सादिक निवासी गांव मंडावर को नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस में विधायक को किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे कोतवाली आकर मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है।

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हड़ताल के चलते नहीं हुई विधायक की पेशी 

जमीन का बैनामा कराने में धोखाधड़ी करने के मामले में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश नहीं हो सके। क्योंकि अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक को निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। अब इस मामले में 29 नवंबर की तारीख लगाई गई है।

विगत जनवरी 2018 में मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन सहित 9 आरोपियों के खिलाफ जमीन के बैनामा कराने में 80 लाख 87 हजार की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने विधायक को एक माह का समय देते हुए निचली अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए थे। विधायक नाहिद हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका दाखिल की थी। जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 25 नवंबर की तारीख नियत की थी, लेकिन सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अशोक पुंडीर ने बताया कि विधायक चौधरी नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर होने के लिए अब 29 नवंबर की तारीख लगाई गई है।

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