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Meerut News: पालिका के वरिष्ठ लिपिक को नोटिस, कार्य में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका के कार्यों में लापरवाही के मामले में अधिशासी अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ लिपिक विपिन कुमार शर्मा को नोटिस जारी किया है। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने और लंबित कार्यों में प्रगति न होने पर उन्हें चेतावनी दी गई है।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला द्वारा जारी पत्र में बताया कि नगर पालिका के अंतर्गत संचालित दुकानों से संबंधित विस्तृत विवरण बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें कुल दुकानों की संख्या, आवंटन की स्थिति, अवधि समाप्त होने वाली दुकानें, बकाया किराया, बिना अनुबंध संचालित दुकानें, किरायेदारों का कब्जा तथा वार्षिक आय का विवरण शामिल है।
निकाय में शीघ्र ही ऑडिट प्रस्तावित होने के कारण इस जानकारी का समय पर उपलब्ध न होना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। इसके अलावा जलकर और जल मूल्य से संबंधित उपविधि में संशोधन के लिए गजट प्रकाशन की प्रक्रिया भी लंबित पाई गई है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है। अधिशासी अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों से संबंधित समस्त विवरण एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जलकर संशोधन प्रस्ताव के गजट प्रकाशन की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध कराई जाए और 24 घंटे के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं। निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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सरधना। नगर पालिका के कार्यों में लापरवाही के मामले में अधिशासी अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ लिपिक विपिन कुमार शर्मा को नोटिस जारी किया है। समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने और लंबित कार्यों में प्रगति न होने पर उन्हें चेतावनी दी गई है।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला द्वारा जारी पत्र में बताया कि नगर पालिका के अंतर्गत संचालित दुकानों से संबंधित विस्तृत विवरण बार-बार मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें कुल दुकानों की संख्या, आवंटन की स्थिति, अवधि समाप्त होने वाली दुकानें, बकाया किराया, बिना अनुबंध संचालित दुकानें, किरायेदारों का कब्जा तथा वार्षिक आय का विवरण शामिल है।
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निकाय में शीघ्र ही ऑडिट प्रस्तावित होने के कारण इस जानकारी का समय पर उपलब्ध न होना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। इसके अलावा जलकर और जल मूल्य से संबंधित उपविधि में संशोधन के लिए गजट प्रकाशन की प्रक्रिया भी लंबित पाई गई है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद आवश्यक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया है। अधिशासी अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों से संबंधित समस्त विवरण एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जलकर संशोधन प्रस्ताव के गजट प्रकाशन की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध कराई जाए और 24 घंटे के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं। निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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