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Muzaffarnagar: किसान की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Fri, 15 Jul 2022 06:31 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 15 Jul 2022 06:31 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर में छह साल पहले किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी जुनैद और तिलकराम को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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Muzaffarnagar: Life imprisonment for two accused in farmer's murder case
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर में छह साल पहले किसान की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि सात अप्रैल 2016 को किसान दीन मोहम्मद (65) ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लादकर मोलाहेड़ी मार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
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मृतक के बेटे शुएब ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-दो छोटेलाल यादव ने की। आरोपी जुनैद और तिलकराम को धारा 302 में उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

आरोपी जुनैद को धारा 506 में दो साल का कारावास और पांच हजा रुपये जुर्माने की सजा, आयुध अधिनियम में जुनैद को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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