फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Muzaffarnagar: Husband gets life imprisonment, mother-in-law gets 12 years imprisonment for dowry murder

Muzaffarnagar: दहेज हत्या में शौहर को उम्रकैद, सास को 12 साल कैद, उमरपुर गांव में अंजाम दी थी वारदात

Wed, 17 Jan 2024 04:40 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 17 Jan 2024 04:40 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर  में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने शौहर को उम्रकैद और सास को 12 वर्ष की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Muzaffarnagar: Husband gets life imprisonment, mother-in-law gets 12 years imprisonment for dowry murder
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुजफ्फरनगर में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी शौहर को आजीवन कारावास और सास को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि शामली के बधेव निवासी शाहनवाज की पुत्र मंजू की शादी 12 अप्रैल 2015 को बुढ़ाना  क्षेत्र के उमरपुर गांव निवासी कासिम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को परेशान किया गया।

विज्ञापन

15 नवंबर 2016 को मंजू की जलाकर हत्या कर दी गई। पिता शाहनवाज ने मृतका के शौहर कासिम, ससुर नानूदीन और सास कुरैशा के खिलाफ बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 

प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। ट्रायल के दौरान नानूदीन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोषी पति कासिम को आजीवन कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड और सास कुरैशा को 12 साल की जेल और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed