Muzaffarnagar: दहेज हत्या में शौहर को उम्रकैद, सास को 12 साल कैद, उमरपुर गांव में अंजाम दी थी वारदात
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने शौहर को उम्रकैद और सास को 12 वर्ष की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर में दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी शौहर को आजीवन कारावास और सास को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि शामली के बधेव निवासी शाहनवाज की पुत्र मंजू की शादी 12 अप्रैल 2015 को बुढ़ाना क्षेत्र के उमरपुर गांव निवासी कासिम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को परेशान किया गया।
15 नवंबर 2016 को मंजू की जलाकर हत्या कर दी गई। पिता शाहनवाज ने मृतका के शौहर कासिम, ससुर नानूदीन और सास कुरैशा के खिलाफ बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। ट्रायल के दौरान नानूदीन की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोषी पति कासिम को आजीवन कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड और सास कुरैशा को 12 साल की जेल और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।