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Muzaffarnagar: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

Sat, 20 Aug 2022 04:06 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 20 Aug 2022 04:06 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालात में किशोरी 15 जुलाई 2018 को लापता हो गई थी। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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Muzaffarnagar: Court sentenced the accused of raping a teenager to twenty years
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चार साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालात में किशोरी 15 जुलाई 2018 को लापता हो गई थी।
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परिजन किशोरी की इधर-उधर तलाश करते रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पांच अगस्त 2018 को किशोरी घर लौटी और परिजनों को बताया कि उसका पड़ोसी विशाल बहला-फुसलाकर जबरदस्ती उसे अमरोहा ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियुक्त विशाल के खिलाफ अदालत में  चार्जशीट दाखिल की।

प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने की। अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने अभियुक्त विशाल को  दुष्कर्म के मामले में  20 साल और 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 में पांच साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

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