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मुजफ्फरनगर: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Thu, 13 Dec 2018 08:03 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Updated Thu, 13 Dec 2018 08:03 PM IST
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Muzaffarnagar court sentenced seven year sentence to accused
अदालत ने सुनाई सजा

यूपी के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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जनपद शामली के थाना बाबरी पर क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 20 मई 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि परिजन गांव में हो रहे धार्मिक समारोह में शामिल होने गए हुए थे। घर पर उसकी 11 साल की बेटी मौजूद थी। अभियुक्त वेदपाल बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त वेदपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत संख्या- 8 पॉक्सो कोर्ट में हुई। अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त वेदपाल को 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत सात वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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