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Meerut News: हत्यारे को आजीवन कारावास

Sat, 21 Mar 2026 02:59 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2026 02:59 AM IST
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Murderer Sentenced to Life Imprisonment
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज-7 पवन कुमार शुक्ला ने हत्या के आरोपी तुषार त्यागी उर्फ गोलू निवासी गांव मवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसने साढ़े पांच साल पहले गांव में रामपाल की हत्या करके शव ईंख के खेत में फेंक दिया था।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार संदीप निवासी ग्राम मवी ने 28 अक्तूबर 2020 को थाना परीक्षितगढ़ में अपने पिता रामपाल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पिता रामपाल का शव ईंख के खेत में मिला था। बताया कि एक दिन पहले रात 12:30 बजे तुषार त्यागी उर्फ गोलू पिता कोबुलाकर ले गया था। संदीप ने पुरानी रंजिश के चलते उसके पिता की हत्या का आरोप गोलू पर लगाया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह और साक्ष्य पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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