फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Murder accused gets bail in 20 year old case

Meerut News: 20 साल पुराने मुकदमे में हत्यारोपी काे मिली जमानत

Tue, 24 Sep 2024 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 11:57 PM IST
विज्ञापन
Murder accused gets bail in 20 year old case
मुजफ्फरनगर। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने 20 साल पुराने प्रकरण में हत्यारोपी की जमानत अर्जी मंजूर की है। परिवाद में आरोपी को तलब किया गया था।
विज्ञापन

मंसूरपुर थाना क्षेत्र के लच्छेड़ा में 28 सितंबर 2004 को परिवादी के पुत्र आकाश को घर से बुलाकर ले जाकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात में मुकदमा कायम कराया गया। इसके बाद वादी ने 30 सितंबर को घटना में नरेंद्र, राजेंद्र और बिजेंद्र को आरोपियों का नामित किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने सिर्फ नरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान अदालत ने उसे फरवरी 2007 में दोषमुक्त कर दिया था। सेशन कोर्ट में हत्या के मुकदमे में मुख्य परीक्षा में वादी ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत सह अभियुक्त राजेंद्र और बिजेंद्र को तलब करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। राजेंद्र की मौत हो चुकी है। परिवादी ने हत्या के सह अभियुक्त बिजेंद्र के खिलाफ 17 मई 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवाद में अदालत ने आरोपी बिजेंद्र को तलब किया। बचाव पक्ष ने बताया दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुकदमे के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर जिला जज ने अभियुक्त बिजेंद्र की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed