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बच्चे की हत्या में मां सहित तीन को आजीवन कारावास
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बच्चे की हत्या में मां सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
मेरठ। चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा ने एक माह में साक्ष्य पूर्ण कराया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रिंकू जिंदल ने चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मां उसके दूसरे पति व सास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी परवेज ने थाना किठौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जलीस की मृत्यु में हो चुकी है। इसके बाद उसकी पत्नी बिल्किस इरकान के साथ चली गई थी और बच्चों को साथ ले गई थी। इरकान और उसकी मां कमरजहां सहित बच्चे की सगी मां बिल्किस का व्यवहार बहुत खराब हो गया था। तीनों अक्सर बच्चों के साथ मारपीट करते थे।
आरोप है कि 11 अगस्त 2017 को इन्होंने चार साल के बच्चे अर्श को फर्श पर पटक कर मार दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे और बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास किया तो तीनों आरोपियों ने जबरदस्ती बच्चे को उनसे छीन लिया। बाद में वहां से फरार हो गए।
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घटना के बाद पुलिस ने बच्चे की लाश बाग में खोदकर बरामद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ आठ गवाह पेश किए। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मां बिल्किस, उसके दूसरे पति इकरान और कमर जहां को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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मेरठ। चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा ने एक माह में साक्ष्य पूर्ण कराया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रिंकू जिंदल ने चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मां उसके दूसरे पति व सास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी परवेज ने थाना किठौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जलीस की मृत्यु में हो चुकी है। इसके बाद उसकी पत्नी बिल्किस इरकान के साथ चली गई थी और बच्चों को साथ ले गई थी। इरकान और उसकी मां कमरजहां सहित बच्चे की सगी मां बिल्किस का व्यवहार बहुत खराब हो गया था। तीनों अक्सर बच्चों के साथ मारपीट करते थे।
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आरोप है कि 11 अगस्त 2017 को इन्होंने चार साल के बच्चे अर्श को फर्श पर पटक कर मार दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे और बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास किया तो तीनों आरोपियों ने जबरदस्ती बच्चे को उनसे छीन लिया। बाद में वहां से फरार हो गए।
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घटना के बाद पुलिस ने बच्चे की लाश बाग में खोदकर बरामद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ आठ गवाह पेश किए। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मां बिल्किस, उसके दूसरे पति इकरान और कमर जहां को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।