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मेरठ हत्याकांड: रविता-अमरदीप को मृत्युदंड, अमित को मारकर बिस्तर पर छोड़ा था सांप, फैसला सुन फफक पड़े दोनों

Fri, 16 Oct 2026 03:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 16 Oct 2026 03:17 PM IST
सार

सर्पदंश हत्याकांड में फांसी की सजा: मेरठ के चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अमित कश्यप की हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ा गया था। मामले में 12 गवाहों ने गवाही दी। वहीं सौरभ की मां भी फैसला सुनने कोर्ट पहुंचीं।

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Meerut Snakebite Murder Case: Court Awards Death Penalty to Ravita and Amardeep for Amit Kashyap's Murder
रविता, अमित कश्यप हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मेरठ के चर्चित सर्पदंश हत्याकांड में दोनों को पहले ही हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

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अमित की हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई थी। शुरुआत में परिवार को भी यही बताया गया कि अमित की मौत सर्पदंश से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में हत्या की बात सामने आई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
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अदालत ने किया मनुस्मृति का जिक्र, सावित्रि का दिया उदाहरण
सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता। अदालत की टिप्पणी में सावित्री का भी उल्लेख किया गया, जो यमराज से भिड़ गई थीं।
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अमित की मां बोली-अब हुआ न्याय
फैसला सुनाए जाने के बाद अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जिस तरह मारा गया, उसी तरह आरोपियों को फांसी की सजा मिली है और अब उन्हें न्याय मिला है।

वहीं नीला ड्रम हत्याकांड में भी अदालत ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में सौरभ की मां भी कोर्ट में अदालत का फैसला सुनने के लिए पहुंची थीं।

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आरोपी पत्नी रविता - फोटो : अमर उजाला

बिस्तर पर मिला था अमित का शव, नीचे दबा था जिंदा सांप
यह घटना 13 अप्रैल 2025 की है। उस सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था। शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी थे। उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है।



शुरुआत में परिजनों ने भी इसे सर्पदंश से हुई मौत माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, अमित का गला, नाक और मुंह दबाया गया था। दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। गला दबाने से गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर रविता और अमरदीप के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ाई।

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Meerut Snakebite Murder Case: Court Awards Death Penalty to Ravita and Amardeep for Amit Kashyap's Murder
आरोपी पत्नी रविता व उसका प्रेमी अमरदीप बाएं - फोटो : अमर उजाला

प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की साजिश
पुलिस जांच के मुताबिक, रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग था। कुछ दिन पहले परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अमित को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। पुलिस के अनुसार, दोनों ने अमित को अपने संबंधों में बाधा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची।

जांच में सामने आया कि 12 अप्रैल 2025 की रात सोते समय अमित के दोनों हाथ पकड़े गए और उसका गला घोंट दिया गया। इसके बाद हत्या को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए उसके बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, अमरदीप ने माता के जागरण का बहाना बनाकर सपेरे कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

Meerut Snakebite Murder Case: Court Awards Death Penalty to Ravita and Amardeep for Amit Kashyap's Murder
आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला

भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
अमित कश्यप अपने पड़ोसी दोस्त अमरदीप के साथ टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले की विवेचना पूरी की।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें मृतक का भाई मोनू, मां मुनेश देवी, कृष्ण, सपेरा प्रीतमनाथ, दरोगा पंकज गौतम, चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग और विवेचक इंदु वर्मा समेत अन्य गवाह शामिल थे।

अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रविता और अमरदीप को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। इसके बाद दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अमित की मां मुनेश देवी ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की थी।

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