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रविता और अमरदीप को फांसी की सजा: 87 तारीखें-12 गवाह, 13 महीने बाद मिला न्याय, एडीजे-12 कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 16 Oct 2026 03:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 16 Oct 2026 03:45 PM IST
सार

अमित कश्यप हत्याकांड में फांसी की सजा: एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड सुनाया। अमित की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव के नीचे जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप छोड़कर मौत को सर्पदंश दिखाने की कोशिश की गई थी।

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Ravita and Amardeep Sentenced to Death: 87 Hearings, 12 Witnesses, Justice Delivered After 13 Months, ADJ-12 C
मेरठ अमित कश्यप हत्याकांड में फैसला - फोटो : अमर उजाला

मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने अमित की हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड की सजा सुनाई। दोनों दोषियों की पेशी जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।



सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता। अदालत की टिप्पणी में सावित्री का भी उल्लेख किया गया, जो यमराज से भिड़ गई थीं। फैसला सुनाए जाने के बाद अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जिस तरह मारा गया, उसी तरह आरोपियों को फांसी की सजा मिली है और अब उन्हें न्याय मिला है।

यह भी पढ़ें: सर्पदंश हत्याकांड: रविता-अमरदीप को कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड, पति अमित को मारकर बिस्तर पर छोड़ा था जिंदा सांप


फैसला सुनकर फूट फूटकर रोने लगे रविता और अमरदीप
जेल में बंद रविता और अमरदीप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज ने पक्ष सुना। जज ने दोनों से पूछा- तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो?
रविता ने जवाब दिया- मेरे तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई।
इसके बाद अमरदीप ने कहा- मेरे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे। इसके बाद जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया तो दोनों फूट-फूट कर रोने लगे।
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Ravita and Amardeep Sentenced to Death: 87 Hearings, 12 Witnesses, Justice Delivered After 13 Months, ADJ-12 C
मेरठ सर्पदंश हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

मां-भाई, सपेरे की गवाही अहम रही
अभियोजन पक्ष ने बताया, मुकदमे की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। इनमें अमित के भाई मोनू,  मां मुनेश मुख्य गवाह रहे। उन्होंने अदालत में अमरदीप को हत्या वाली रात घर में प्रवेश करते देखने की बात कही। इनके अलावा सपेरे कीर्तन की गवाही भी अहम रही। उसने अदालत में अमरदीप की पहचान करते हुए बताया कि अमरदीप ने माता के जागरण में पूजा के लिए उससे एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। साथ ही पुलिस ने कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में कहा था कि रविता ने अमित का हाथ पकड़ा था, जबकि अमरदीप ने उसका गला दबाया गया। साक्ष्य छिपाने और घटना को दूसरा रूप देने के लिए शव के पास चारपाई पर सांप छोड़ा था।

अभियोजन के अनुसार, दोनों ने अमित की गला दबाकर हत्या की थी। इसके बाद वारदात को सर्पदंश से मौत दिखाने के लिए उसके बिस्तर पर जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप छोड़ दिया था। 13 अप्रैल 2025 को अमित का शव बिस्तर पर मिला था। शव के नीचे सांप दबा हुआ था और उसके शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे। शुरुआत में पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आया।

Ravita and Amardeep Sentenced to Death: 87 Hearings, 12 Witnesses, Justice Delivered After 13 Months, ADJ-12 C
मेरठ सर्पदंश हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज
13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उसके बिस्तर पर मिला था। शव के नीचे जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप मिलने और शरीर पर डसने के निशान होने के कारण मौत को सर्पदंश से जोड़कर देखा गया। पत्नी रविता ने भी यही दावा किया था।

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का काटना नहीं, बल्कि दम घुटना बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अमित का गला, नाक और मुंह दबाया गया था। गला दबाने के कारण उसकी गर्दन की हायॉइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थीं। इसके बाद मामले में हत्या के पहलू से जांच आगे बढ़ी।

अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों की भूमिका की पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए।


 
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पति की हत्या करने के बाद उसे सांप से कटवाया - फोटो : अमर उजाला
संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की साजिश का आरोप
एडीजीसी फरजाना मकसूद के अनुसार, पुलिस जांच में सामने आया कि रविता और अमरदीप ने अमित को अपने संबंधों में बाधा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची थी। आरोप था कि हत्या के बाद मामले को सर्पदंश का रूप देने की कोशिश की गई, ताकि किसी को शक न हो।

जांच में सांप की खरीद से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। अमरदीप ने कथित तौर पर माता के जागरण के बहाने सपेरे कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। पुलिस के मुताबिक, इसी सांप को अमित के शव के नीचे छोड़कर मौत को सांप के काटने से हुई घटना दिखाने का प्रयास किया गया।
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आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला

26 जून 2025 को दाखिल हुआ था आरोप-पत्र
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 12 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रविता और अमरदीप को अमित की हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया।

शुक्रवार को अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव में 13 अप्रैल 2025 को सामने आए इस मामले में अदालत के फैसले के साथ हत्या को सर्पदंश दिखाने की साजिश से जुड़े मुकदमे की सुनवाई का अहम पड़ाव पूरा हुआ।

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