फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Seal of Hotel Harmony Inn will be opened, DVR will not be released... Know why the court called co

Meerut: होटल हारमनी इन की सील खुलेगी, रिलीज नहीं होगी डीवीआर... जानें कोर्ट ने सीओ को क्यों किया तलब

Fri, 20 Dec 2024 11:27 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 20 Dec 2024 11:27 PM IST
सार

होटल हारमनी इन में 21 अक्तूबर को एसएसपी के आदेश पर छापा मारकर एसपी सिटी की टीम ने कैसीनो पकड़ा था। मौके से मॉडल्स भी मिली थीं। 

विज्ञापन
Meerut: Seal of Hotel Harmony Inn will be opened, DVR will not be released... Know why the court called co
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

होटल हारमनी के कैसीनो प्रकरण में एसीजेएम प्रथम नदीम अनवर ने अविलंब प्रथम तल पर लगी सील खोलने का आदेश दिया। बरामद किए गए मोबाइल और अन्य वस्तुओं को रिलीज करने की अर्जी पर विवेचक सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी को 23 दिसंबर को तलब किया है। वहीं, डीवीआर रिलीज करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन

 

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में कुछ दिन पहले अर्जी दी थी, जिसमें कहा था कि पुलिस ने मौके से करीब आठ डीवीआर, सात मोबाइल, एक सर्वर, दो सीपीयू और नकदी बरामद की थी, जिसको रिलीज कराया जाए। अर्जी पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी से पूरे प्रकरण में रिपोर्ट मांगी गई। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि डीवीआर पुलिस के कब्जे में रहेगी, जिसको रिलीज नहीं किया जाएगा। सीओ को तलब करते हुए मुकदमे में की गई कार्रवाई और फर्द के साथ रिपोर्ट मांगी है। जो भी मौके पर हुआ था, उस कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।
 
विज्ञापन

ये है मामला

हारमनी इन होटल में 21 अक्तूबर को एसएसपी के आदेश पर एसपी सिटी की टीम ने कैसीनो पकड़ा था। मुकदमे में शास्त्रीनगर निवासी होटल स्वामी भाजपा नेता नवीन अरोड़ा, राकेश सहगल निवासी वेस्टर्न कचहरी रोड (धागा कारोबारी), मोहित टंडन निवासी जागृति विहार (हैंडलूम व्यापारी), गौरव कंसल निवासी वेस्टर्न कचहरी रोड (स्पेयर पार्ट्स कारोबारी), राजकुमार निवासी बेगमबाग (हैंडलूम कारोबारी), राजीव गुलाटी निवासी बेगम बाग (कपड़ा कारोबारी), संजय अरोड़ा निवासी शास्त्री नगर (अधिवक्ता इनकम टैक्स विभाग), देवेंद्र पाल सेठी निवासी सिविल लाइन (फल आढ़ती), होटल के पार्टनर राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा, अमित चांदना के साथ मैनेजर आदिल खान व रजत सिंह और हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने आठ आरोपी नवीन अरोड़ा, राजीव, राजकुमार, राकेश, संजय, मोहित, देवेंद्र और गौरव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। पुलिस ने होटल मैनेजर आदिल खान को बाद में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसे भी अंतरिम जमानत मिल गई थी।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed