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रेड लाइट एरिया प्रकरण: हाईकोर्ट के आदेश, बंद कराने होंगे 75 कोठे, अब 29 मई को होगी सुनवाई
Wed, 15 May 2019 05:54 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Wed, 15 May 2019 05:54 PM IST
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यूपी पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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मेरठ में कबाड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में कार्रवाई की जिम्मेदारी एक बार फिर जिलाधिकारी के लिए तय कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 10 मई को हुई सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह के साथ ही डीएम-एसएसपी को सभी 75 कोठों को तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए 29 मई को होने वाली सुनवाई में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
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कबाड़ी बाजार में चल रहे रेड लाइट एरिया को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 10 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि मेरठ में कई वेश्यालय संचालित हैं। जिला प्रशासन अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम के तहत भी आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार 75 वेश्यालय सरकारी एजेंसियों द्वारा देखे गए और गर्भ निरोधकों को भी सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसी जगहों पर वितरित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनके संज्ञान में यह भी लाया गया है कि वेश्यालय आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं।
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कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के तथ्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जनहित याचिका में लगाए गए आपत्तियों के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में मेरठ के डीएम और एसएसपी से पूरी रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। इस रिपोर्ट को अगली तारीख 29 मई को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि अब दो सप्ताह के भीतर पुलिस-प्रशासन को इन कोठों को बंद कराने की कार्रवाई करनी होगी।
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