ये नियम हुआ अनिवार्य, अब बढ़ जाएगी सोने के जेवर की शुद्धता, घाटे में नहीं रहेंगे ग्राहक
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बिना हॉलमार्क के सोने का क्रय-विक्रय अब भारी पड़ेगा। सोने पर हॉलमार्किंग का नियम पहले से लागू है, लेकिन आज से सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य हो गया है। बिना हॉलमार्क का सोना बेचने पर जुर्माना और जेल दोनों भुगतने होंगे। बिना हॅालमार्क का सोना खरीदना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा सोना अवैध माना जाएगा और उसे दोबारा बेचा नहीं जा सकेगा।
अब 14, 18 और 22 कैरेट के सोने पर हॉलमार्किंग का निशान जरूरी है। जेवर, मूर्ति, कलाकृति सभी पर हॉलमार्किंग करना होगा। शहर में अधिकांश सराफा कारोबारी पहले से ही हॉलमार्क वाले गहने बेच रहे हैं। छोटे और थोक विक्रेता अभी भी हॉलमार्क में पंजीकृत नहीं हैं। सभी कारोबारियों को बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) में पंजीयन कराना होगा। हॉलमार्किंग में चार चीजें बीआईएस निशान, शुद्धता जैसे 22कैरेट, असेंसिंग सेंटर की पहचान व आभूषण कारोबारी की पहचान का चिन्ह शामिल है। वहीं शहर के सराफा कारोबारी इस नियम में 20 कैरेट सोने के जेवरात को भी शामिल कराने की मांग उठा रहे हैं।
20 कैरेट भी हो शामिल
सोने पर 100 प्रतिशत हॉलमार्किंग नियम लागू करना बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार 20 कैरेट ज्वैलरी पर भी हॉलमार्किंग नियम अनिवार्य करे। मेरठ में 20 कैरेट वाला जेवर बनता है। - विजय आनंद, महामंत्री मेरठ बुलियन एसोसिएशन
बढ़ जाएगी सोने की शुद्धता
हॉलमार्किंग नियम अनिवार्य करने से जेवर में शुद्धता बढ़ेगी। अभी तक हॉलमार्क अनिवार्य न होने के कारण कई सुनार मिलावटी सोना बेच रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगने से कारोबार में शुद्धता बढ़ेगी। - दिनेश रस्तोगी सराफा कारोबारी
मिलावट पर लगेगी रोक
जो कारोबारी मिलावटी सोने को असली सोना बताकर बेच रहे हैं, उनकी वजह से पूरा बाजार खराब होता है। हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य होने से ऐसे कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा। - अमित गुप्ता, संचालक साव्या ज्वेलर्स
ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा
बड़ी कंपनियां और विक्रेता तो आज भी हॉलमार्क वाला सोना, जेवर बेच रहे हैं। छोटे विक्रेता ही मिलावटी सोना बेच रहे हैं। 100 प्रतिशत हॉलमार्क नियम लागू होने से ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा। - आकाश मांगलिक, संचालक भगत ज्वेलर्स
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