काम की खबर: बैंकिंग-डाकघर और जीएसटी के नियमों में आज से हुए ये बड़े बदलाव, जानिए क्या पड़ेगा असर
आज से कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इस रिपोर्ट में जानिए बैंक, डाकघर, जीएसटी और आयकर से जुड़े नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
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विस्तार
एक अप्रैल 2022 यानी आज से बैंक, डाकघर, जीएसटी और आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। आधार से अब पैन लिंक कराने पर शुल्क देना होगा। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी भी आज से टैक्स के दायरे में आ गई है।
आधार से पैन लिंक कराने पर शुल्क
पैन नंबर को आधार से लिंक कराने के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 500 रुपये शुल्क देना होगा। एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुल्क एक हजार होगा। 31 मार्च 2023 के बाद पेन नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड में नेट बैंकिंग से होगा भुगतान
सरकार अब लोगों के हर निवेश और खर्च पर नजर रखेगी। म्यूचुअल फंड में चेक, बैंक ड्राफ्ट से भुगतान नहीं होगा। आज से यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा।
बचत खाते पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ी
बैंकों ने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की लिमिट को 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया है। चेक से भुगतान में पीएनबी चार अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहा है। यह निमय 10 लाख या उससे ऊपर के चेक पर लागू होगा।
डाकघर में योजनाओं के बचत खाता अनिवार्य
डाकघर में विभिन्न योजना सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, टाइम डिपोजिट, छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को अनिवार्य रूप से डाकघर में खाता रखना होगा।
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क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लेगा। क्रिप्टोकरेंसी अब इसके दायरे में आ गई है। अब क्रिप्टोकरेंसी पर भी 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
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आयकर एवं जीएसटी में बदलाव
- कंपनी विदेश घुमाएगी तो यह भी आपकी आय में जुड़ेगा।
- खाता बुक के साथ कंप्यूटर का डाटा भी होगा मान्य।
- अब नहीं दिखा सकेंगे आयकर और जीएसटी में अलग-अलग बिक्री।
- स्कूलों को बताना होगा शिक्षक को 30 हजार तो रिश्तेदार को 2.5 लाख वेतन क्यों।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 31 नवंबर तक कर दी गई है।
- जीटीआर-2 बी में आ रहे आईटीसी का ही व्यापारी को लाभ मिलेगा।
- जीटीआर -3 बी में डाला गया पैसा अगर प्रयोग में नहीं लिया तो ब्यॉज नहीं लगेगा।