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मेरठ : याकूब कुरैशी को राहत, 26 अप्रैल तक फैक्टरी के ध्वस्तीकरण पर रोक, पढ़ें क्या बोले एसएसपी

Thu, 21 Apr 2022 02:16 AM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Thu, 21 Apr 2022 02:16 AM IST
सार

याकूब कुरैशी को हाईकोर्ट की ओर से राहत मिली है। अब 26 अप्रैल तक ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक रहेगी।

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Meerut News: Relief to Yakub Qureshi, ban on the demolition of factory till April 26
हाजी याकूब कुरैशी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब को हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी के ध्वस्तीकरण पर बुधवार को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी, तब तक ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक रहेगी।   

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 मेरठ-हापुड़ रोड स्थित गांव अल्लीपुर जिजमाना में बसपा सरकार में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में मीट पकड़ा था। इस मामले में दस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाजी याकूब, उनकी पत्नी और पुत्र हाजी इमरान व व फिरोज के खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट लिए हैं। प्रशासन ने अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करने के मामले में ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली थी। इसके विरोध में हाजी याकूब हाईकोर्ट चले गए थे, जहां से बुधवार को उन्हें फौरी राहत मिली। 
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गिरफ्तारी मामले में 22 को सुनवाई 
 याकूब कुरैशी और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ  दर्ज एफआईआर मामले में भी सुनवाई टल गई है। याकूब कुरैशी के अधिवक्ता राजन उपाध्याय ने बताया कि जो जज सुनवाई कर रहे थे, वह पहले याकूब कुरैशी के वकील रहे हैं, इसलिए उन्होंनेखुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। बेंच ने अब मामले को चीफ  जस्टिस के पास भेजा, जिस पर चीफ  जस्टिस द्वारा नामित नई बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में अब 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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कोर्ट का आदेश नहीं मिला 
कोर्ट से याकूब कुरैशी और परिवार का गिरफ्तारी वारंट पुलिस को मिला हुआ है। नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार जारी है। गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट का कोई आदेश हमें नहीं मिला। - प्रभाकर चौधरी, एसएसपी मेरठ

 

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