Meerut: हाजी याकूब कुरैशी व सारिक प्रदेश माफिया घोषित, शासन स्तर पर मुकदमों की निगरानी, होगी कड़ी कार्रवाई
शासन से पहुंचा एसएसपी के कार्यालय पर आदेश, पुराने और नए मुकदमों में होगी प्रभावी पैरवी
विस्तार
मेरठ जेल में बंद अवैध मीट फैक्टरी संचालन और गैंगस्टर के आरोपी पूर्व राज्यमंत्री हाजी याकूब कुरैशी को शासन ने प्रदेश स्तर पर आपराधिक माफिया घोषित किया है। शासन स्तर पर पुराने और नए मामलों में निगरानी के साथ ही नए मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
हाजी याकूब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शासन स्तर पर आपराधिक माफिया घोषित होने के बाद इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ ही दर्ज मुकदमों में पैरवी के लिए न केवल शासन स्तर से निगरानी होगी बल्कि वहां से विधिक राय भी पुलिस अधिकारियों को दी जाएगी ताकि कानूनी शिकंजा कसा जा सके।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक बोले, नियमानुसार हो रही मिलाई
हाजी याकूब कुरैशी से गलत तरह से मिलाई के आरोपों पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार का कहना है कि सभी आरोप गलत हैं। हाजी याकूब जेल अस्पताल में हैं, इमरान 19 नंबर बैरक और फिरोज 20 नंबर बैरक में है। मिलाई को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है। तीनों की मिलाई पर विशेष निगरानी की जा रही है।
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सारिक पर भी कसा शिकंजा
सलमान और सारिक गैंग के बीच गैंगवार में कई हत्या हो चुकी हैं। सारिक को भी आपराधिक माफिया घोषित किया गया है। सारिक की भी निगरानी की जाएगी।
इन्होंने कहा...
हाजी याकूब और सारिक को अपराध माफिया घोषित किया गया है। इन पर शासन स्तर से भी निगरानी रखी जाएगी।
रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी
याकूब कुरैशी व इमरान कुरेशी की जमानत पर सुनवाई 21 जनवरी को
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरैशी की और से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम मेरठ किरन बाला की अदालत में 11 जनवरी को जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिसमें सुनवाई की तिथि 21 जनवरी लगी है।
पूर्व मंत्री व उसके बेटे पर अवैध तरीके से मीट पैकिंग का काम करने पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उनकी पत्नी संजीदा बेगम बेटे इमरान और फिरोज सहित 17 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी और उनके परिवार सहित सात लोगों पर गैंगस्टर की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। इस मुकदमे में और पूर्व मंत्री का बेटा फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर एक महीने पहले जेल जा चुका है।
उसके बाद याकूब कुरैशी और इमरान 6 जनवरी शुक्रवार देर रात दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, और 7 जनवरी शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद दोनों आरोपियों के अधिवक्ता ने 11 जनवरी को न्यायालय में जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि नियत की है।