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अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, 25 हजार का लगाया जुर्माना
Fri, 28 Jun 2019 12:49 AM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: कपिल kapil
Updated Fri, 28 Jun 2019 12:49 AM IST
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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले करीबी रिश्तेदार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ज्ञान प्रकाश सिंह ने 10 साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना करीब पांच साल पहले घटी थी।
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थाना इंचौली में पीड़ित बच्ची की माता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक करीबी रिश्तेदार उनके घर रहने आया था, जिसने उसकी आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 10 नवंबर 2014 को बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है।
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बच्ची ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि करीब एक माह पहले मेरे साथ आरोपी करीबी रिश्तेदार ने डरा धमकाकर बुरा काम किया था। जो मैंने नहीं बताया था। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में किया गया। जहां पर विशेष लोक अभियोजन अधिकारी रियासत हुसैन व नरेंद्र चौहान ने पीड़िता व वादी सहित अनेक गवाह पेश किए। जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
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